शिक्षा विभाग की ओर से ऑनलाइन तबादलों में गेस्ट टीचर्स के पदों को रिक्त न मानने के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट के नोटिस पर जवाब देने के लिए हरियाणा सरकार ने समय की मांग की। हाईकोर्ट ने सरकार को समय देते हुए मामले की सुनवाई 9 दिसम्बर तक टाल दी। इस मामले में हरियाणा सरकार की नई
ट्रांसफर पॉलिसी के उस नियम को चुनौती दी है जिसके तहत ये भी प्रावधान किया गया है कि ट्रांसफर के दौरान गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति वाले पदों को रिक्त नहीं माना जायेगा और ये पद ट्रांसफर के लिए विकल्प चुनने हेतु उपलब्ध नहीं होंगे। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। याची के वकील ने बेंच को बताया कि ट्रांसफर पॉलिसी में ऐसा प्रावधान करना रेगुलर टीचर्स के साथ अन्याय है और गेस्ट टीचर्स को संरक्षण देना है। ये प्रावधान पूर्णत: भेदभावपूर्ण है। रेगुलर टीचर्स की पदोन्नति होने पर भी उन पदों पर उन्हें नियुक्ति नहीं दी जाती जिन पदों पर गेस्ट टीचर्स कार्यरत हैं। याचिका में मांग की गई है कि रेगुलर जेबीटी के तबादलों के समय गेस्ट टीचर्स वाले पदों को भी रिक्त माना जाए व ये पद ट्रांसफर हेतु विकल्प चुनने के लिए उपलब्ध हों।
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साभार: जागरण समाचार
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