Saturday, August 27, 2016

5000 सिपाहियों की भर्ती का रास्ता साफ़: याचिका ख़ारिज, हाई कोर्ट की हरी झंडी


सरकारद्वारा की जा रही 5000 सिपाहियों को भर्ती को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। प्रक्रिया में नियमों को ताक पर रखने की बात कहते हुए लिखित परीक्षा से वंचित उम्मीदवारों द्वारा दाखिल याचिकाएं शुक्रवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद 28 अगस्त को होने वाली लिखित परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। अलग अलग याचिकाओं में कहा गया कि सरकार द्वारा 19 जुलाई 2015 को 5000 पुरुष सिपाहियों को भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। आवेदन की छंटनियों के बाद याचिकाकर्ताओं को कुरुक्षेत्र में फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया था। नियमों के अनुसार 5 किलोमीटर की रेस 25 मिनट के भीतर पूरी करनी थी। इस शर्त को याचियों ने पूरा किया और याचिकाकर्ताओं में से कुछ ने तो 20 मिनट से कम समय में ही दौड़ पूरी कर ली थी। 8 अगस्त को फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट निकाला गया और इसे पास करने वालों की सूची में याचिकाकर्ताओं का नाम नहीं था।  
याची ने कहा कि हैरत की बात तो यह है कि दौड़ में उनसे पीछे रहे लोगों का नाम इस सूची में शामिल था। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से अपील करते हुए कहा कि 28 अगस्त को लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है। ऐसे में उन्हें याचिका लंबित रहते इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कोर्ट में कहा गया कि फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के तहत आयोजित दौड़ का आंकलन पांच चरणों में किया गया था। उम्मीदवारों को दौड़ शुरू होने से पहले, मध्य में और अंत में अंगूठा लगाकर दौड़ समाप्त करनी थी। जिन उम्मीदवारों ने दौड़ समाप्त करने के बाद अंगूठा नहीं लगाया, उनकी दौड़ पूरी नहीं माना गया। 
हरियाणा सरकार और आयोग की इन दलीलों के बाद हाईकोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए 28 अगस्त को होने वाली लिखित परीक्षा का रास्ता साफ कर दिया है। हालांकि अभी कुछ याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित है। इस फैसले के बाद इन बची हुई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई होगी। 

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साभार: भास्कर समाचार 
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