Thursday, August 25, 2016

8 सितंबर तक बची हरियाणा और पंजाब के दस संसदीय सचिवों की कुर्सी

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के चार व पंजाब के छह मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद करने की मांग की दो अलग-अलग याचिका पर सुनवाई 8 सितंबर तक स्थगित कर दी हैं। बुधवार को हरियाणा व
पंजाब सरकार ने इस मामले में कुछ समय की मांग की जिस पर बैंच ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। हाई कोर्ट ने 12 अगस्त को पंजाब के 18 मुख्य संसदीय सचिवों जिसकी नियुक्ति साल 2012 में हुई थी की नियुक्ति रद कर दी थी। उसी जजमेंट के आधार पर इन मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद होना तय है। हरियाणा में पिछले साल चार और पंजाब में इसी साल छह मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गयी थी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। यहां यह बात ध्यान रखने योग्य है कि इन सबकी भर्ती पहले इस लिये रद नहीं हुई क्यों की हाई कोर्ट ने पंजाब के 2012 में नियुक्त सीपीएस मामले में पिछले एक साल से मामले पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ था। जिस कारण यह दोनों मामले अलग रख कर उस मामले का फैसला आने का इंतजार किया गया था।
इनकी नियुक्ति को दी गई है चुनौती: हरियाणा के मुख्य संसदीय सचिव हैं- श्याम सिंह राणा, बख्शीश सिंह, सीमा त्रिखा और कमल गुप्ता। इन सभी को पिछले साल 24 जुलाई में नियुक्त किया गया था। वहीं, पंजाब के मुख्य संसदीय सचिव दर्शन सिंह शिवालिक, मनजीत सिंह मियांविंड, सुखजीत कौर शाही, सीमा कुमारी, गुरप्रताप सिंह वडाला और गुरतेज सिंह घुडियाना, इन सभी को इसी साल 28 अप्रैल को नियुक्त किया गया था।
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साभारजागरण समाचार 
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