सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का आंकड़ा कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में पुलिस विभाग एक नया कदम उठाने जा रहा है। पुलिस नाबालिग बच्चों के हाथों होने वाली दुर्घटनाएं कम करने के लिए सख्ती बरतेगी। अब तक देखा जाता है कि यदि कोई नाबालिग स्कूटी लेकर जा रहा होता है तो पुलिस उसे बच्चा समझकर माफ कर देती है। लेकिन अब पुलिस उस बच्चे की गलती की सजा वाहन मालिक को देगी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक नाबालिग को वाहन सौंपना व बिना लाइसेंस के वाहन चलाना कानूनी अपराध है। इसलिए अपने बच्चों को वाहन सौंपने वाले लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वाहन मालिक को जुर्माने के साथ साथ कैद की सजा भी हो सकती है। इसको लेकर डीआइडी हाइवे एंड ट्रैफिक की ओर से प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर हिदायत दी गई है कि इस दिशा में ध्यान दें। एक तरफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और दूसरी तरफ कार्रवाई की जाएगी।
जागरूकता अभियान चलाने के आदेश: यातायात नियमों के प्रति जागरूकता के लिए पुलिस विभाग को अभियान चलाने के आदेश भी दिए गए हैं। पत्र में लिखा गया है कि अधिकारी स्कूलों में जाकर बच्चों के साथ साथ शिक्षकों व अभिभावकों को भी नियमों के बारे में बताएं। उन्हें बताया जाए कि वे बच्चों के हाथों ड्राइविंग करवाकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यह गलती अपराध की श्रेणी में आती है। इस जागरूकता के साथ साथ चालान काटे जाएं।
ये लिखा है पत्र में: डीआईजी ने पत्र में लिखा है, आमतौर पर देखने में मिल रहा है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे स्कूटी व मोटरसाइकिल लेकर स्कूल जाते हैं। यह ट्रैफिक नियम के खिलाफ है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार 16 साल से कम उम्र के बच्चे को वाहन चलाने की अनुमति नहीं है। 16 से 18 साल का किशोर सिर्फ बिना गियर की स्कूटी चला सकता है, उसकी क्षमता 50 सीसी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभिभावक अपने बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति देते हैं। कोई व्यक्ति अपना वाहन नाबालिग के हाथ में सौंपता है तो मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी।
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साभार: जागरण समाचार
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