एसोसिएशन ऑफ एनसीटीई अप्रूव्ड ट्रस्ट की याचिका पर मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई 30 अगस्त तक टल गई। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार, यूजीसी, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रलय सहित हरियाणा के तीन विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया था।
मंगलवार को प्रतिवादियों ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया। वहीं यूजीसी को जारी नोटिस रिसीव न होने की स्थिति में हाईकोर्ट ने यूजीसी को 30 अगस्त के लिए नए सिरे से नोटिस जारी करते हुए सुनवाई टाल दी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। एसोसिएशन की याचिका में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय और एमडीयू रोहतक पर बीएड की पढ़ाई में नियमों की अवहेलना और विद्यार्थियों से डेवलपमेंट फंड के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया गया है। याची के वकील पंकज मैनी का कहना है कि उक्त तीनों विश्वविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों से फीस के अलावा डेवलपमेंट फंड, स्पोर्ट्स, यूथ वेलफेयर, एलिजीबिलिटी आदि के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं।
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मंगलवार को प्रतिवादियों ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया। वहीं यूजीसी को जारी नोटिस रिसीव न होने की स्थिति में हाईकोर्ट ने यूजीसी को 30 अगस्त के लिए नए सिरे से नोटिस जारी करते हुए सुनवाई टाल दी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। एसोसिएशन की याचिका में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय और एमडीयू रोहतक पर बीएड की पढ़ाई में नियमों की अवहेलना और विद्यार्थियों से डेवलपमेंट फंड के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया गया है। याची के वकील पंकज मैनी का कहना है कि उक्त तीनों विश्वविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों से फीस के अलावा डेवलपमेंट फंड, स्पोर्ट्स, यूथ वेलफेयर, एलिजीबिलिटी आदि के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं।
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साभार: जागरण समाचार
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