Saturday, August 13, 2016

बुलंदशहर हाईवे गैंगरेप मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुलंदशहर के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग-91 पर मां-बेटी से सामूहिक दुष्कर्म एकी घटना की जांच सीबीआइ के हवाले कर दिया। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को यह बताने की कोशिश की गई की पुलिस की जांच सही दिशा में है, लेकिन कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं हुआ और सीबीआइ को तत्काल जांच शुरू करने का आदेश दिया। कोर्ट ने माना कि घटना की विवेचना नियमानुसार नहीं की गई। अन्य घटनाओं की सुनवाई जारी है। अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। बुलंदशहर के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग-91 पर 29 जुलाई की रात मां और उसकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म की घटना ने पूरे प्रदेश को हिला दिया था। हाई कोर्ट ने इस पर स्वत: संज्ञान लिया था। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई से कोर्ट संतुष्ट नहीं है। कई दिनों से सुनवाई चल रही है लेकिन अधिकारियों ने पीड़िता का बयान तक पेश नहीं किया। इससे पता चलता है कि पुलिस ने अपना काम सही ढंग से नहीं किया। कोर्ट ने बुलंदशहर की कई अन्य घटनाओं के बारे में भी जानकारी मांगी थी। अपर महाधिवक्ता इमरानुल्लाह ने बताया कि सात और 12 मई को लूट की घटनाएं हुईं। नौ जुलाई को हुई घटना में लिव इन रिलेशन सामने आया है। कोर्ट इस बात से खफा था कि आखिर घटनाओं में प्राथमिकी क्यों विलंब से दर्ज की गई। खासकर लूट की घटनाओं में गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। कोर्ट ने पूछा कि घटना की प्राथमिकी दर्ज न करने वाले पुलिसकर्मियों पर राज्य सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती। आखिर क्यों पहले घटना की रिपोर्ट कमजोर धाराओं में दर्ज की जाती है और बाद में गंभीर धाराएं बढ़ाई जाती हैं। कोर्ट आरोपियों को रिमांड पर न लिए जाने से भी नाराज था। 

एसपी नहीं जानते रिपोर्ट का मतलब: कोर्ट ने बुलंदशहर के एसपी की रिपोर्ट पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें रिपोर्ट का मतलब ही नहीं मालूम। उनसे मीडिया ने रिपोर्ट नहीं मांगी है, कोर्ट ने मांगी है। इसे दस्तावेजों के साथ दाखिल किया जाना चाहिए था।

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साभारजागरण समाचार 
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