चौटाला शासनकाल में वर्ष 2000 में भर्ती किए 3206 जेबीटी टीचर जिनकी नियुक्ति एकल बेंच ने रद कर दी थी, की अपील पर मंगलवार को डिविजन बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई शुरू होते ही बेंच ने हरियाणा सरकार से भर्ती से जुड़ा रिकार्ड दोपहर बाद कोर्ट में पेश करने को कहा, लेकिन सरकार कोर्ट में रिकार्ड पेश नहीं कर पाई।
सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि रिकार्ड पेन ड्राइव में है। बेंच ने मामले को बुधवार तक स्थगित करते हुए रिकार्ड समेत शिक्षा विभाग के आला अधिकारी को सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। बहस के दौरान प्रभावित टीचरों की वकील ने डिविजन बेंच को बताया था कि इस मामले में शुरू से ही हरियाणा सरकार व डिविजन बेंच का यह रूख रहा है कि टीचर को काम करते हुए पंद्रह साल हो गए हैं ऐसे में इनको हटाना ठीक नहीं है, ऐसा समाधान निकाला जाए कि यह टीचर बेरोजगार न हों। इससे पहले भी हरियाणा सरकार ने कई तरह के कर्मचारी जिनको कोर्ट ने हटा दिया था उनको अन्य जगह पर एडजस्ट किया गया था। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही किया जाए। प्रभावित टीचरों के वकील की दलील का विरोध करते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि भर्ती में धांधली हुई है।
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साभार: जागरण समाचार
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