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केंद्र सरकार के कर्मचारी अब साल भर में केवल एक बार ही अवकाश यात्र रियायत
(एलटीसी) का लाभ ले पाएंगे। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सोमवार को एक
आदेश में कहा है कि यदि सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार द्वारा एक साल के
भीतर ही एलटीसी का अलग-अलग लाभ उठाया गया तो इन छुट्टियों का
नकदीकरण केवल
एक बार होगा। 1गौरतलब है कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज (लीव) रूल्स, 1972 के
तहत कार्यरत और एलटीसी पाने के हकदार कर्मचारी 10 दिन से अधिक की छुट्टियों
का नकदीकरण करा सकते हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने यह कदम उन
शिकायतों के बाद उठाया है जिसके अनुसार कुछ कर्मचारियों ने एक साल के भीतर
कई बार एलटीसी का लाभ उठाया।
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साभार: जागरण समाचार
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