Monday, May 4, 2015

राज्य सरकार नहीं कर सकेगी अफसरों को निलंबित, एक सप्ताह से अधिक नहीं होगा निलंबन

अशोक खेमका, दुर्गा शक्ति नागपाल और कुलदीप नारायण जैसे अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार का एक नियम बड़ी राहत साबित हो सकता है। इस नए नियम के मुताबिक, अब किसी भी आईएएस या आईपीएस अधिकारी को एक हफ्ते से ज्यादा निलंबित नहीं रखा जा सकेगा। हालांकि यह नियम उन मामलों पर लागू नहीं
होगा जहां राज्य सरकारों की समीक्षा समिति ने इसकी पूर्व अनुमति दी हो। यदि ये नियम अमल में आते हैं तो राज्य सरकारों को अखिल भारतीय सेवा के किसी भी अधिकारी यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) के निलंबन के बारे में 48 घंटे के भीतर केंद्र को सूचना देनी होगी।केंद्र का यह कदम काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि नौकरशाह काफी समय से यह मांग करते रहे हैं कि राज्य सरकारों द्वारा मनमर्जी से उनका निलंबन और तबादला किए जाने पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता है। खेमका, नागपाल और नारायण जैसे अन्य अधिकारी मनमाने ढंग से निलंबन और तबादलों के शिकार रह चुके हैं। कार्मिक मंत्रालय को इस संदर्भ में बड़ी संख्या में पत्र मिले हैं। अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) संशोधन नियम 2015 के मसौदे के अनुसार निलंबन को एक हफ्ते से अधिक जारी रखने के लिए सरकार को सिविल सर्विसेज बोर्ड या केंद्रीय समीक्षा समिति की अनुशंसा की आवश्यकता होगी। केंद्र की समीक्षा समिति का नेतृत्व संबंधित मंत्रालय (आईएएस के लिए कार्मिक, आईपीएस के लिए गृह और आईएफओएस के लिए वन) के सचिव द्वारा किया जाता है, जबकि राज्य स्तर पर इसका नेतृत्व मुख्य सचिव के पास होता है। नई नियमावली में यह अनिवार्य बनाया गया है कि राज्य सरकार आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस के निलंबन के केंद्र के आदेश की 30 दिन के अंदर पुष्टि करें।
साभार: अमर उजाला समाचार
For getting Job-alerts and Education News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE . Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.