Tuesday, May 5, 2015

हरियाणा में अब 163 सेवाएं मिलेंगी समय पर

राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं को लोगों की सुविधा के अनुकूल बनाने और समयबद्घ व परेशानीमुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा का अधिकार (आरटीएस) अधिनियम- 2014 के तहत 163 सेवाएं अधिसूचित की हैं। सरकारी प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि जारी अधिसूचना के तहत, ये सेवाएं निर्धारित समय में
उपलब्ध करवाई जाएंगी और बिना किसी उचित कारण के देरी होने पर जिम्मेदार कर्मचारी को जुर्माना देना होगा। राजस्व विभाग नागरिकों को 20 सेवाएं समयबद्घ रूप से प्रदान करेगा। इसमें फर्द, केंद्र स्तर पर जमाबंदी, गिरदावरी, इंतकाल आदि दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां डयूटी पटवारी-एक द्वारा एक दिन में प्रदान की जाएंगी। ग्राम स्तर पर ऐसे सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां (यदि मैनुअल और पांच पेजों से कम हैं तो पटवारी द्वारा) दो दिन में, पांच पेज से अधिक लेकिन 15 पेजों से कम हैं तो तीन दिन में और यदि 15 पेजों से अधिक हैं तो सात दिन में दी जाएंगी।
बिजली विभाग: विवादित बिजली बिलों की शिकायतों का निपटान शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटों में किया जाएगा और बिल अदा न करने के कारण काटे गए कनैक्शनों की पुन: बहाली शहरों एव कस्बों में उपभोक्ता द्वारा फीस जमा कराए जाने के छह घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 12 घंटे के भीतर सुनिश्चित की जाएगी। कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी) यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित आउटेज एक बार में एक दिन में आठ घंटे से अधिक न हो और बिजली आपूर्ति की पुनः बहाली दिन में शाम छह बजे तक कर दी जाएगी। कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी) शहरों एवं कस्बों में 4 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 8 घंटों के भीतर बिना वोल्टेज में उतार-चढ़ाव के मामलों का निपटान करेंगे।
आवास बोर्ड: जिले के संपदा प्रबंधक द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र, डुप्लीकेट आबंटन या पुनऱ् आबंटन पत्र 21 दिन में, कनवेयंस डीड 15 दिन में, जीपीए के माध्यम से कनवेयंस डीड 45 दिन में, अनापत्ति प्रमाणपत्र 30 दिन में जारी किया जाएगा। उपमंडल अभियंता द्वारा प्लाट के सीमांकन का काम 21 दिनों में किया जाएगा।
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी: जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 16 सेवाएं निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध करवाया जाना अधिसूचित किया गया है। विभाग के संबंधित एसडीई द्वारा नगर निगम के शहरों व नगरपालिकाओं के कस्बों में जलापूर्ति व सीवरेज कनेक्शन की स्वीकृति 12 दिन के भीतर, पाइपों से पानी का रिसाव व ओवरफ्लो के मामलों का निपटान तीन दिन के भीतर करना होगा।
पांच दिन में मिलेगा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस: एसडीओ (नागरिक) और आरए या आरटीए द्वारा लर्न ड्राइविंग लाइसेंस पांच दिन के भीतर जारी किया जाएगा। स्थायी ड्राईविंग लाइसेंस, ड्राईविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस की नकल, ड्राईविंग लाइसेंस में नई श्रेणी जोड़ना, कंडक्टर लाईसेंस, नए वाहनों का पंजीकण, स्वामित्व हस्तांतरण, अनापत्ति प्रमाणपत्र, आरसी की नकल, कर भुगतान प्रमाणपत्र और एचपीए जोडऩा या हटाना, का काम सात दिन के भीतर किया जाएगा। 
खाद्य एवं आपूर्ति: विभाग के निरीक्षक प्रभारी या एएफएसपीओ द्वारा एपीएल श्रेणी के लिए फार्म डी-1 प्राप्त होने पर नया राशन कार्ड 22 दिन में, समर्पित प्रमाणपत्र (एपीएल/बीपीएल/एएवाई) प्राप्त होने पर नया राशनकार्ड एवं राशनकार्ड की प्रतिलिपि 15 दिन में, राशनकार्ड में परिवार के सदस्य का नाम शामिल करना या हटाने का काम, पता बदलने का कार्य 15 दिन में और सभी श्रेणी के राशनकार्डों के लिए समर्पण प्रमाणपत्र सात दिन में जारी किया जाएगा।
हूडा: सम्पदा अधिकारी द्वारा भवन योजनाओं एवं संशोधित भवन योजनाओं की स्वीकृति 30 दिन में दी जाएगी। उस द्वारा भवन के लिए पूर्णतऱ् व कब्जा प्रमाणपत्र 15 दिन में, अनापत्ति प्रमाणपत्र एवं कनवेयंस डीड 20 दिन में और बेबाकी प्रमाणपत्र 10 दिन में जारी किया जाएगा।
गृह विभाग: जिला मजिस्ट्रेट, संयुक्त पुलिस आयुक्त (गुडग़ांव और फरीदाबाद), पुलिस आयुक्त पंचकूला, पुलिस आयुक्त अंबाला (ग्रामीण), पुलिस आयुक्त अंबाला शहर 15 दिन के भीतर हथियार लाइसेंस का नवीनीकरण करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट (फरीदाबाद, पंचकूला, अंबाला और गुडग़ांव को छोडक़र), संयुक्त पुलिस आयुक्त (गुडग़ांव और फरीदाबाद), पुलिस आयुक्त पंचकूला, पुलिस आयुक्त अंबाला (ग्रामीण), पुलिस आयुक्त अंबाला शहर 7 दिन के भीतर हथियार खरीदने की अवधि को बढाने का पत्र जारी करेगा। 
साभार: अमर उजाला समाचार
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