Wednesday, May 6, 2015

134A के तहत दाखिले के लिए बनाया अपना ही नियम, माँगा बीड़ी-सिगरेट से पेट्रोल डीजल एक का खर्च ब्यौरा, शिकायत

भिवानी में चरखी दादरी के एक निजी स्कूल ने 134ए के नियम से ऊपर उठकर बच्चों के दाखिलों के लिए खुद का ही कानून बना डाला। जिला शिक्षा विभाग द्वारा दाखिले के लिए चुने बच्चों के अभिभावकों को पहले बीड़ी-सिगरेट, बिजली-पानी सहित सब छोटे-बड़े खर्च का विवरण देना होगा, उसके बाद ही उनका दाखिला होगा।
स्कूल प्रबंधन द्वारा 11 बच्चों को दाखिला नहीं देने पर मंगलवार को स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट बृजपाल परमार के नेतृत्व में अभिभावकों ने सीटीएम से शिकायत की। उन्होंने कहा कि 1 मई को उन्होंने बीईओ ऑफिस दादरी में 134ए के तहत दाखिले की अपील की थी। इसके बाद 11 बच्चों के लिए आरईडी स्कूल चरखी दादरी का चयन हुआ। बच्चों के अभिभावक स्कूल में गए तो उन्हें दाखिला देने से इन्कार कर दिया गया। प्रबंधन ने कहा कि पहले स्कूल के नियम पूरे करने होंगे, जिसके लिए बच्चों के अभिभावकों को शपथ पत्र व आवेदन फार्म थमा दिया गया। इसमें अभिभावकों से बीड़ी-सिगरेट, बिजली-पानी, फल, सब्जी, टेलीफोन, पेट्रोल, डीजल, घर में रखे सामान, कृषि जमीन का पूरा विवरण देने की शर्त रखी। साथ ही आवेदन पत्र में लिखवाया कि बच्चा कक्षा में अलग बैठेगा। साथ ही उसे स्कूल बस मुहैया कराने व पढ़ाई की जिम्मेदारी स्कूल की नहीं होगी। सीटीएम ने आश्वासन दिया कि इस मामले में उचित कार्रवाई कर बच्चों का दाखिला कराया जाएगा। इस अवसर पर राजेश कुमार, रामपाल, संदीप, जगदीश, सतीश, बलजीत उपस्थित थे।

साभार: जागरण समाचार
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