Friday, June 9, 2017

जाट समेत छह जातियों को आर्थिक आधार पर आरक्षण: SBC रिजर्वेशन पर स्टे, इसलिए सरकार ने निकाला दूसरा रास्ता

हरियाणा में विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल जाट समेत सभी 6 जातियां अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आरक्षण का लाभ ले सकेंगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में सभी मंडल आयुक्त, जिला उपायुक्त और एसडीएम
आदि के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) के तहत दिए 10% आरक्षण का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने इस पर स्टे लगा रखा है, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर कोई रोक नहीं है। इसलिए यह रास्ता निकाला गया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। फरवरी 2016 में हिंसक आंदोलन के बाद सरकार ने जाट, त्यागी, रोड़, बिश्नोई, जट सिख, मुल्ला जाट जातियों को एसबीसी के तहत आरक्षण दिया था, लेकिन कोर्ट की रोक के चलते इन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब सरकारी, अर्द्ध सरकारी, शहरी स्थानीय निकाय और राजकीय उपक्रमों में निकलने वाली नौकरियों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों में भी आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के तहत नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जा सकेगा। आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए परिवार की आय सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र के आधार पर किसी जाति या वर्ग के लोगों को हरियाणा में 10% कोटा हासिल है। चीफ सेक्रेटरी की ओर से जारी परिपत्र के मुताबिक जाट, बिश्नोई, जट सिख, रोड, त्यागी और मुस्लिम जाट समुदाय के लोगों को भी अब आर्थिक पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र जारी किए जा सकेंगे। 
जाट आरक्षण आंदोलन के समझौते की निगरानी के लिए बनी कमेटी की मीटिंग में पिछले सप्ताह आपत्ति आई थी कि जाट आरक्षण का मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है। विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) के आरक्षण पर रोक होने की वजह से उन्हें तो इसका लाभ मिल रहा है और ही आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग में। एसबीसी में शामिल जाट समेत 6 जातियों के आय प्रमाण पत्र भी नहीं बन रहे हैं। इसलिए सरकार ने इन्हें हाईकोर्ट का फैसला आने तक आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के 10 प्रतिशत आरक्षण की श्रेणी में लाभ देने का फैसला किया है। अगर हाईकोर्ट से विशेष पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बहाल हो जाता है तो इन्हें फिर उसी श्रेणी में लाभ दिया जाएगा। -कृष्ण कुमार बेदी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री
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साभार: भास्कर समाचार 
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