Wednesday, June 14, 2017

हरियाणा में विवाहित छात्राओं को भी मिलेगा 45 दिन का मातृत्त्व अवकाश

हरियाणा सरकार ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़ने वाली विवाहित लड़कियों को बड़ी राहत प्रदान की है। शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखने वाली लड़कियों को सरकार अब डेढ़ माह का मातृत्व अवकाश देगी। सरकार
के इस निर्णय से शादीशुदा लड़कियों को परेशानी नहीं आएगी। सरकारी विभागों में काम करने वाली महिलाओं को पहले ही सरकार मातृत्व अवकाश प्रदान करती है। सरकार के इस फैसले के हक और विरोध में बहस शुरू होने के आसार बन गए हैं। यह अपनी तरह का पहला फैसला है, जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होगी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। महिला स्टूडेंट अब चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर संबंधित विभागाध्यक्ष की अनुमति हासिल करने के बाद एक बार में एक साथ 45 दिन का मातृत्व अवकाश लेने की पात्र होंगी। महिला स्टूडेंट्स को मातृत्व अवकाश संबंधित अधिकारी द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान किया जाएगा कि बाद में उन्हें अपनी पढ़ाई अथवा रिसर्च कार्य को कवर करने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगानी होंगी।  
शिक्षा मंत्री के अनुसार अवकाश अवधि सेमेस्टर के दौरान दिए गए कुल लेक्चर में से निकाल कर दी जाएगी, लेकिन संबंधित स्टूडेंट्स को उस विभाग या विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार सभी परीक्षाओं में भाग लेना होगा। प्रो. रामबिलास ने बताया कि यदि जरूरत पड़े तो स्टूडेंट एक पूरा सेमेस्टर छोड़ सकता है, लेकिन अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में भाग लेने के बाद उसे छोड़े गए उस सेमेस्टर की हाजिरी पूरी करनी होगी और सम व विषम सेमेस्टर नीति के अनुसार छोड़ी गई सेमेस्टर परीक्षाओं में उसे भाग लेना होगा।
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साभार: जागरण समाचार 
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