Monday, August 8, 2016

जाट आरक्षण हुआ बैक डेट से रद्द: केंद्रीय नौकरियों में कभी लागू ही नहीं हुआ जाट आरक्षण - SC

केंद्रीय नौकरियों में जाटों को आरक्षण पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कैट ने कहा है कि जाट आरक्षण रद करने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूर्व प्रभाव से लागू माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय नौकरियों में जाटों को आरक्षण देने वाली अधिसूचना शुरुआत से ही यानी जारी होने की तिथि से रद
घोषित की है। ऐसे में जिन्हें अधिसूचना जारी होने के बाद नियुक्ति के लिए पेशकश पत्र (ऑफर लैटर) मिला था वह भी खत्म और शून्य माना जाएगा। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इस व्याख्या के साथ कैट ने एम्स कर्मी दीपक तुशीर की नौकरी बहाली की गुहार लगाने वाली याचिका खारिज कर दी। इस मामले में खास बात ये थी कि तुशीर को दिल्ली एम्स में ओबीसी कोटे में फार्मेसिस्ट ग्रेड टू पद का ऑफर लैटर 31 मार्च, 2014 को जारी हुआ था। इससे पहले 4 मार्च, 2014 को केंद्र सरकार ने नौ राज्यों के जाटों को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने की अधिसूचना जारी की थी। यानी कि जिस समय तुशीर को ऑफर लैटर जारी हुआ जाट आरक्षण की अधिसूचना लागू थी। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च, 2015 को जाट आरक्षण रद कर दिया था। जाट कोटे से नौकरी मांग रहा तुशीर तय समय में क्रीमी लेयर न होने का ओबीसी प्रमाणपत्र नहीं दे पाया था जिसके चलते एम्स ने उसका नियुक्ति ऑफर वापस ले लिया था। तुशीर ने ढाई महीने देरी से प्रमाणपत्र दिया था जिसे एम्स ने नहीं माना। एम्स के वकील राजकुमार गुप्ता का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट जाट आरक्षण रद कर चुका है। इस संबंध में अधिसूचना जारी होने की तिथि से निरस्त हुई है। जिसका मतलब है कि जाट आरक्षण कभी लागू ही नहीं था। ऐसे में उसके तहत कोटे की मांग नहीं की जा सकती। जबकि, तुशीर के वकील का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसे ऑफर लैटर जारी होने के बाद आया है इसलिए वह फैसला उस पर लागू नहीं होगा। कैट ने तुशीर की दलीलें खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय कानून के मुताबिक आज की तारीख में जाट केंद्रीय नौकरियों में नियुक्ति के लिए ओबीसी श्रेणी में नहीं आते। फैसला सिर्फ आगे की तिथि से लागू होगा ये घोषित करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को है। टिब्यूनल या अन्य अदालत ऐसा घोषित नहीं कर सकती। 
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साभारजागरण समाचार 
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