Friday, August 12, 2016

हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति प्रणाली को चुनौती

हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए केवल हाईकोर्ट के वकीलों की ही एलिवेशन को जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। याची की ओर से संविधान के तहत दिए गए बराबरी के अधिकार का हवाला देते हुए कहा गया कि हाईकोर्ट का जज बनने के लिए केवल हाईकोर्ट के वकीलों को मौका देना जिला अदालत के
वकीलों के अधिकारों का हनन है। साथ ही कोलेजियम व्यवस्था के पारदर्शी न होने का हवाला देते हुए भेजे गए 10 नामों को भी चुनौती दी गई है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याची कोलेजियम की कार्यप्रणाली में बदलाव चाहता है लेकिन याचिका में अपील इसे समाप्त करने की है। ऐसे में याची को प्रार्थना में परिवर्तन करने के लिए समय देते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी। अंबाला के वकील सत्यवीर शर्मा ने दाखिल याचिका में कहा कि वर्तमान में कोलेजियम सिस्टम के तहत जज के तौर पर एलिवेट होने के लिए हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के नाम पर ही विचार किया जाता है। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में वकीलों की 90 प्रतिशत संख्या है। जिला अदालतों में भी वकील प्रैक्टिस करते हैं और हाईकोर्ट में भी। ऐसे में केवल हाईकोर्ट के वकीलों के नाम पर विचार करना जिला अदालत के वकीलों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। इसलिए हाईकोर्ट के जज के लिए जिला अदालत के वकीलों के नाम पर भी विचार किया जाना चाहिए। साथ ही जजों की नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली कोलेजियम की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। जिन नामों की सिफारिश की जाती है उनको चुनने का आधार और बाकी महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर किया जाना चाहिए। इस पर पीआइएल बेंच ने याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस याचिका में कोलेजियम को समाप्त करने की सिफारिश की गई है। यह फैसला हाईकोर्ट जारी नहीं कर सकता क्योंकि मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुके हैं। इस पर याची ने कहा कि उसकी प्रार्थना में कुछ खामी है। हाईकोर्ट ने याचिका को 22 अगस्त तक के लिए टालते हुए याची को मौका दिया कि वह प्रार्थना में परिवर्तन कर अगली सुनवाई पर अपना पक्ष रखे।
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साभारजागरण समाचार 

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