Friday, August 12, 2016

हरियाणा में जीआरपी भर्ती घोटाले के मामले में सुनवाई अब 8 सितंबर को

2004 में प्रदेश में चौटाला शासनकाल के दौरान जीआरपी भर्ती में धांधली मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई 8 सितम्बर तक स्थगित कर दी। इस मामले में प्रतिवादी बनने की कुछ अर्जी पर भी हाईकोर्ट ने सुनवाई 8 सितम्बर को तय कर दी। इस मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआइ को निर्देश दिया हुआ है कि
वो सीबीआइ कोर्ट पंचकूला में इस बाबत फाइल चार्जशीट की कॉपी पेश करे। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त एमिक्स क्यूरी ने बैंच से आग्रह किया था कि इस भर्ती को रद किया जाए। इस बाबत सीबीआइ की रिपोर्ट में भी साफ कहा गया है कि भर्ती में उच्च स्तर पर घपला हुआ है। वहीं हरियाणा सरकार कोर्ट को कह चुकी है कि उसके पास भर्ती से जुड़ा कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि जिससे यह साबित हो कि कौन उम्मीदवार सही है और कौन गलत। ऐसे में सरकार इनको हटाने का निर्णय किस आधार पर ले। इस पर बैंच ने कहा था कि जब सीबीआई जांच में साफ हो चुका है कि भर्ती में धांधली हुई है तो सरकार किस बात का इंतजार कर रही है। इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर हरियाणा सरकार ने सभी चयनित सिपाहियों को नोटिस जारी कर पूछा भी था कि क्यों न उनकी सेवा समाप्त कर दी जाए। इस मामले में बैंच को पूर्व में बताया गया था कि वर्तमान में 293 चयनित सिपाही ही अलग अलग जिलों में कार्यरत हैं। सभी को सीबीआइ जांच व कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया गया है।
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साभारजागरण समाचार 
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