Saturday, August 13, 2016

चौटाला की पेरोल पर जवाब नहीं देने पर दिल्ली सरकार को फटकार; तिहाड़ जेल अधीक्षक की होगी पेशी

बहुचर्चित जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में दस साल की सजा भुगत रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की पैरोल याचिका पर जवाब दायर न करने पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति एके पाठक की पीठ ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर
चौटाला का चिकित्सा संबंधी रिकार्ड दायर करने को कहा है। मामले की सुनवाई 31 अगस्त को होगी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा है कि आप अपना जवाब शपथपत्र सहित क्यों नहीं दाखिल करते। आपको कई बार जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है लेकिन हर बार जवाब दाखिल नहीं किया जाता है। उधर, चौटाला के अधिवक्ता ने कहा कि उनकेमुवक्किल का मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहां के डॉक्टरों को उनकी स्वास्थ्य संबंधी पूरी जानकारी है। ऐसे में मेदांता में इलाज के लिए पैरोल दी जानी चाहिए। गौरतलब है कि वर्ष 1999-2000 में हरियाणा में हुए जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में हुए घोटाले के संबंध में 22 जनवरी को रोहिणी कोर्ट स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत ने ओम प्रकाश चौटाला व उनके पुत्र अजय सिंह चौटाला सहित 10 लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस मामले में एक आरोपी पुष्करमल वर्मा को पांच साल कैद व 44 आरोपियों को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में कई अन्य आरोपियों के अतिरिक्त ओमप्रकाश चौटाला ने भी निचली अदालत के इस फैसले को हाई कोर्ट व फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
बीमारी के चलते नहीं पेश हुए ओम प्रकाश चौटाला: आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला शुक्रवार को अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए। तिहाड़ जेल के अंदर मौजूद अस्पताल में उनके भर्ती होने की जानकारी दी गई। तीस हजारी के विशेष सीबीआइ जज संजय गर्ग के समक्ष चौटाला को पेश होना था। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के मद्देनजर स्टाफ के व्यस्त होने के कारण भी जेल से कैदियों को अदालत में नहीं लाया गया। अदालत को इस बात की जानकारी दे दी गई। जिसके बाद मामले को 31 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सीबीआइ ने वर्ष 2010 में चौटाला पर 6.09 करोड़ रुपये की आय अघोषित स्त्रोत से रखने के जुर्म में मुकदमा दर्ज किया था।
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साभारजागरण समाचार 
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