जाट सहित 6 जातियों (जाट, रोड, जट सिख, जाट मुल्ला, त्यागी, बिश्नोई) के आरक्षण पर लगी रोक हटाने की मांग संबंधी सरकार की अर्जी पर बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। कहा, 'सरकार को ऐसी भी क्या जल्दी थी कि राज्य पिछड़ा आयोग के गठन से पहले ही आरक्षण देने के लिए एक्ट पास कर
दिया गया। आयोग के गठन के बाद रिपोर्ट को आधार बनाते हुए भी आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता था।' जस्टिस एसएस सारों जस्टिस लीजा गिल की खंडपीठ ने कहा, 'सरकार वे आंकड़े दे, जिनके आधार पर आरक्षण देने का फैसला लिया। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। कोर्ट ने रोहतक स्थित महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी को भी नोटिस जारी कर आरक्षण को लेकर डाटा तैयार करने पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख तय की गई है। 50% से अधिक आरक्षण पर सरकार की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अपने आदेशों में कह चुका है कि अति विशेष परिस्थितियों में कुछ निर्धारित प्रक्रिया पूरा कर आरक्षण 50% से ऊपर ले जा सकते हैं।
केसीगुप्ता आयोग की रिपोर्ट को भी सिरे से खारिज नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक ही डाटा एकत्रित कर आरक्षण का प्रावधान किया है। इस पर हाईकोर्ट ने पूछा कि डाटा कब और कैसे तैयार किया गया और इसे हाईकोर्ट में कब सौंपा जाएगा। कोर्ट ने इन सवालों के साथ ही अगली सुनवाई के दौरान आरक्षण प्रावधान के लिए एकत्रित किए गए डाटा सौंपे जाने के निर्देश दिए हैं।
सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर दिए गए 10% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है। रेवाड़ी की यादव कल्याण सभा की ओर से एडवोकेट पृथ्वीराज यादव द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और संविधान के मुताबिक पिछड़ा घोषित होने वालों को ही बैकवर्ड श्रेणी में लाभ दिया जा सकता है। लेकिन इस मामले में आर्थिक आधार पर पिछड़े को शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में सामान्य श्रेणी को दिए गए आर्थिक आधार पर आरक्षण को समाप्त किया जाए।
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साभार: भास्कर समाचार
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