सरकार बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को एक अप्रैल, 2017 से लागू करेगी। खास बात यह है कि देश में जीएसटी लागू होने पर कारोबारियों को मात्र एक आवेदन करने पर ही तीन दिन के भीतर जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। मौजूदा कारोबारियों के लिए राहत की खबर यह है कि उन्हें अलग से जीएसटी का
पंजीकरण लेने को आवेदन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैट, सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के तहत आने वाले मौजूदा डीलरों का डाटा स्वत: ही जीएसटी सिस्टम में ट्रांसफर हो जाएगा। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। राज्यसभा से बुधवार को जीएसटी के लिए जरूरी संविधान संशोधन (122वां) विधेयक पारित होने के एक दिन बाद राजस्व सचिव हसमुख अढिया ने इस कर को मूर्तरूप देने का रोडमैप जारी किया। अढिया ने कहा कि मौजूदा डीलरों को कोई नया जीएसटी पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी। उनका मौजूदा डाटा जीएसटी सिस्टम में ट्रांसफर हो जाने से उन्हें स्वत: ही पंजीकरण मिल जाएगा। वहीं जीएसटी का नया पंजीकरण लेने वाले व्यवसाइयों को सिर्फ एक आवेदन करना होगा। इसके बाद उसे पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) पर आधारित 15 अंकों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। खास बात यह है कि आवेदन करने वाले कारोबारियों को तीन दिन में ही रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अगर तीन दिन में यह नहीं मिलता है तो मान लिया जाएगा उक्त व्यवसायी को पंजीकरण प्राप्त हो गया है। इस अवसर पर मौजूद वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद थे। उनसे पूछा गया कि जीएसटी की दरें कितनी होंगी। इस पर जेटली ने कहा कि जीएसटी की सबसे उपयुक्त दर अपनाने की जरूरत है।
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साभार: जागरण समाचार
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