Monday, May 9, 2016

HPSC ने आंशिक दृष्टिहीनों के लिए बदले सेवा नियम

हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (एचपीएससी) ने आंशिक दृष्टिहीनों के हक में अपने नियमों में बदलाव कर लिया है। अब तक आंशिक दृष्टिहीन युवाओं को आयोग दृष्टिहीन मानकर चल रहा था और उन्हें नौकरी देने से इंकार कर रहा था। शिकायत दिव्यांग व्यक्तियों के मामलों की सुनवाई करने वाले आयोग के पास पहुंची तो
आदेश सुनाए जाने से पहले ही एचपीएससी ने एक जवाब दाखिल कर गलती सुधारने की जानकारी दे दी। इस फैसले से आयोग की सराहना हो रही है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। मामला जींद की निशा पृथी और चरण सिंह का है। दोनों आंशिक रूप से दृष्टिहीन हैं और उन्होंने एचपीएससी द्वारा 16 फरवरी को शिक्षा विभाग में प्रोफेसर पद के लिए आवेदन किया था। एचपीएससी ने इन रिक्त पदों में 49 सीटें दिव्यांग के लिए आरक्षित की थीं। निशा और चरण सिंह ने आरक्षित वर्ग में कैमिस्ट्री प्रोफेसर के पद के लिए अप्लाई किया लेकिन एचपीएससी ने यह कहते हुए उनके आवेदन ठुकरा दिए कि यह पद दृष्टिहीन को नहीं दिया जा सकता। आवेदकों ने कोर्ट आफ कमिश्नर फार पर्सन विद डिसएबिलिटी के समक्ष एचपीएससी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आवेदकों ने कहा कि उन्होंने बीएससी और एमएससी की परीक्षाएं अच्छे नंबरों से पास की हैं। 
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभारजागरण समाचार 
For getting Job-alerts and Education News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE. Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.