Tuesday, January 5, 2016

डीजल कारों पर रोक के खिलाफ कार कंपनियां सुप्रीम कोर्ट में

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बड़ी डीजल कारों के पंजीकरण पर रोक के खिलाफ आटो कंपनियां सुप्रीम कोर्ट पहुंच गयी हैं। म¨हद्रा, मर्सिडीज बेंज और टोयोटा ने एक याचिका दायर कर 2000 सीसी और इससे अधिक इंजन क्षमता वाली कारों पर रोक के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका
पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। तीनों कंपनियों की तरफ से दायर याचिका में अदालत से उन्हें इस मामले में पक्षकार बनाने और पुराने फैसले में बदलाव की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 31 मार्च 2016 तक 2000 सीसी या इससे अधिक की क्षमता वाली कारों के पंजीकरण पर रोक लगाने का आदेश दिया था। साथ ही अदालत ने 2005 से पहले के पंजीकृत ट्रकों के भी दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी थी। केवल उन्हीं ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की इजाजत अदालत ने दी थी जो दिल्ली के लिए सामान ला रहे हों। इन कंपनियों का मानना है कि जिन कारों के पंजीकरण पर रोक लगी है वे सभी यूरो 4 मानकों को पूरा करती हैं। और यूरो-1 व यूरो-2 मानकों पर आधारित वाहनों से बहुत कम प्रदूषक तत्वों का उत्सर्जन करती हैं। लेकिन नई कारों पर रोक लगने के बाद पुरानी कारों के बाजार में पुरानी कारों की मांग बढ़ने लगी है। बीपीओ उद्योग में कर्मचारियों को लाने-ले जाने में एसयूवी वाहनों की बड़ी भूमिका है। ऐसे में अगर नई कारों पर रोक बनी रहती है तो पुरानी गाड़ियों की खरीद बढ़ेगी और ये ज्यादा प्रदूषण फैलाएंगी। टोयोटा किलरेस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट (एक्सटर्नल अफेयर्स व सीएसआर) नवीन सोनी का मानना है कि जरूरत इस बात की है कि प्रदूषण फैलाने वाले ऐसे कारकों को समाप्त किया जाना चाहिए जो इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है। उन्होंने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि यदि सरकार चाहे तो उद्योग यूरो-1 और यूरो-2 मानकों पर आधारित पुराने वाहनों को सिस्टम से हटाने में उसकी मदद करने को तैयार है। साथ ही सरकार को हाइब्रिड कारों को लोकप्रिय बनाने की दिशा में भी काम करना चाहिए।
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साभारजागरण समाचार 
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