जमीनों के सीएलयू के बदले पैसे मांगने के आरोप में हरियाणा के पांच पूर्व विधायकों की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। पूर्व मुख्य संसदीय सचिव विनोद भ्याणा पर मुकदमा दर्ज करने के लोकायुक्त के आदेशों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जारी रखा है। फिलहाल यह आदेश अकेले विनोद भ्याणा के मामले में है।
इसके आधार पर राज्य सरकार बाकी पूर्व विधायकों के विरुद्ध भी डबल बैंच में दस्तक दे सकती है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। पिछले साल 24 दिसंबर को एकल बैंच ने उन्हें राहत देते हुए उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाने पर रोक लगा दी थी। एकल बेंच के इसी आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार ने डिविजन बेंच में अपील दायर कर विनोद ब्याना के मामले में रोक लगाने की मांग की थी। शुक्रवार को जस्टिस हेमंत गुप्ता व जस्टिस स्नेह पराशर की डिविजन बेंच सुनवाई करते हुए एकल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी। इसी के साथ हाईकोर्ट ने इस मामले में विनोद भ्याणा को एक फरवरी के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से सरकार अब विनोद भ्याणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकेगी। भ्याणा के मामले में एकल बैंच के आदेश पर रोक लगने के बाद सरकार अब अन्य पूर्व विधायकों राव नरेंद्र, नरेश सेलवाल, जरनैल सिंह और रामनिवास घोड़ेला के मामले में एकल बेंच के आदेश पर रोक हटाने को लेकर अपील दायर कर रही है।
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साभार: जागरण समाचार
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