Saturday, January 30, 2016

सीनियर लेक्चरर, कंप्यूटर इंजीनियर भर्ती मामला: HPSC के पूर्व चेयरमैन के सी बांगड़ सहित 14 'बरी'

करनाल के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल सपरा की अदालत ने हरियाणा लोकसेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन केसी बांगड़ व पूर्व विधायक सहित 14 लोगों को एक मामले में बरी किया है। करीब साढ़े तीन साल पहले हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन केसी बांगड़, पूर्व विधायक एवं सदस्य प्रदीप कुमार,
सदस्य महेंद्र सैनी, सदस्य जगदीश राय, सदस्य महेंद्र सिंह शास्त्री, सदस्य सुरेश कंसल, सदस्य दयाल सिंह व तत्कालीन लोक सेवा आयोग के अधीक्षक महेंद्र सिंह सहित 14 लोगों के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा सात और 13 के तहत मामला दर्ज करके 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। यह मामला तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्य सचिव की शिकायत पर दर्ज हुआ था। पूर्व चेयरमैन समेत नौ लोगों का केस लड़ रहे अधिवक्ता जगदीश चावला ने बताया कि आरोप था कि बांगड़ व अन्य लोगों ने गलत तरीके से सीनियर लेक्चरार व कंप्यूटर इंजीनियर की भर्ती की। चावला ने कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन तथा सदस्यों की नियुक्ति का मामला संवैधानिक पद से जुड़ा होता है और उनकी नियुक्ति देश के राष्ट्रपति की ओर से ही की जाती है, लेकिन इनके खिलाफ सरकार के मुख्य सचिव ने मामला दर्ज करवाने की सिफारिश की थी, जबकि इनके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज करवाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में ही आता है। चेयरमैन और सदस्य अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजते हैं। 
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साभारजागरण समाचार 
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