Saturday, January 23, 2016

दंगा और सरकारी संपत्ति को नुक्सान मामले में कुलदीप व मलिक 'बरी'

कांग्रेस छोड़कर तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की सरकार के विरुद्ध जन आंदोलन करने वाले हजकां (बीएल) प्रमुख कुलदीप बिश्नोई और पूर्व सांसद धर्मपाल मलिक समेत दो दर्जन पार्टी कार्यकर्ताओं को अदालत ने बरी कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री स्व. भजनलाल के विधायक बेटे कुलदीप बिश्नोई को साढ़े पांच साल की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद यह राहत मिली है। केस के चलते पूर्व सीएम भजनलाल का देहावसान हो चुका था। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। हरियाणा सिविल सचिवालय की तरफ कू च कर रहे सैकड़ों हजकां कार्यकर्ताओं को मार्च 2010 में चंडीगढ़ पुलिस ने तमाम अवरोध लगाकर रोक दिया था, जिसके बाद पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले फेंके गए। जवाब में पुलिस पर पथराव भी हुआ। हुड्डा और कुलदीप के बीच की इस लड़ाई में सैकड़ों हजकां कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। पुलिस वाहन और हजकां कार्यकर्ताओं की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। बाद में पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल, उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई, पूर्व सांसद धर्मपाल मलिक और पूर्व सीपीएस रणसिंह मान समेत दो दर्जन लोगों के विरुद्ध चंडीगढ़ पुलिस में संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। रणसिंह मान फिलहाल कांग्रेस में हैं। चंडीगढ़ की ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट सुखदा प्रीतम की अदालत ने हजकां विधायक कुलदीप बिश्नोई समेत सभी 24 आरोपियों को आपराधिक केस में बड़ी राहत प्रदान करते हुए चंडीगढ़ के सेक्टर 25 स्थित रैली ग्राउंड में पुलिस व कार्यकर्ताओं के बीच हुई हाथापाई, दंगे व तोड़फोड़ के मामले में बरी कर दिया है।

चंडीगढ़ के थाना 11 पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, हथियारों समेत दंगा करने, पुलिस ड्यूटी में बाधा पहुंचाने, पुलिस पर हमला करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी धाराओं में केस दर्ज किया था। पंचकूला के कुलदीप बिश्नोई- विधायक (45), सोनीपत के धर्मपाल मलिक-पूर्व सांसद (60), भिवानी के रण सिंह मान-पूर्व सीपीएस (55), महेंद्रगढ़ जिले के धर्मपाल (40), कमल कुमार (40), राजेंद्र यादव (61), वानी शर्मा (45), हिसार के वजीर (33), सतबीर सिंह (55), विनोद कुमार (31), सुनील (40), हनुमान बिश्नोई (45), हनुमान (40), राजेंद्र (55), फतेहाबाद के रामदिया (38), रामपाल (41) अंबाला के गौरव (44), दिनेश गौड़ (37), करणदीप (58), कुलदीप सिंह (41), कैथल के भरतू राम (65), दंपत (55), भगवान शर्मा (43), कुरुक्षेत्र के बलवंत सिंह (40) को अदालत ने राहत प्रदान की है। आरोपियों में शामिल रहे पूर्व सीएम चौधरी भजन लाल का ट्रायल के दौरान निधन हो चुका, जबकि पंचकूला के बलकार सिंह (50) को भगोड़ा बताया जा रहा है। 

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साभारजागरण समाचार 
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