Saturday, January 23, 2016

जेबीटी से टीजीटी की पदोन्नति के लिए मांगे गए केस

शिक्षा विभाग जल्द ही जेबीटी व सी एंड बी अध्यापकों को पदोन्नत करने जा रही है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्रदेशभर के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से जेबीटी व सी एंड वी की सूची मांगी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी को अध्यापकों की यह सूची अगले महीने 15 फरवरी तक विभाग के पास भेजनी होगी । इसके लिए
विभाग ने सभी प्रदेशभर के जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर आदेश जारी कर दिये है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। 
शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये पत्र में आदेश देते हुए बताया है कि जल्द ही जेबीटी व सी एंड बी को विज्ञान, गृह विज्ञान, संगीत अध्यापक के पद पर पदोन्नत करने जा रही है। पदोन्नत होने के लिए विभाग ने उन शिक्षकों की सूची मांगी है जो 2012 वर्ष से पहले नियुक्त हुए है। पदोन्नत होने के लिए अध्यापक पर कोई कोर्ट केस या अन्य कोई कार्रवाई लंबित न हो। अध्यापकों की सूची विभाग को 15 जनवरी तक भेजनी है। 
पदोन्नत होने के लिए यह अनिवार्य: 
  • साईंस के पद पर पदोन्नत होने के लिए जनरल व एसी वर्ग का अध्यापक वर्ष 2012 से पहले विभाग में नियुक्त हुआ हो।
  • गृह विज्ञान में पदोन्नत होने के लिए जनरल वर्ष 1997 से पहले, एसी वर्ग के वर्ष 2001 से पहले नियुक्त हुए हो।
  • संगीत अध्यापक पर पदोन्नत होने वाले शिक्षक जनरल व एसी वर्ष 1997 पहले नियुक्त होना जरूरी है।
  • उर्दू विषय पर पद पदोन्नत होने के लिए शिक्षक वर्ष 1999 में नियुक्त होना जरूरी है।
दिये गये इन नियमों के अनुसार ही सी एंड बी व जेबीटी शिक्षक को पदोन्नत किया जा सकता है अन्य किसी को नहीं। पदोन्नत होने वाला शिक्षक किस इलाके में कार्य कर रहा है। उस पर के खिलाफ कोई शिकायत नही है। उसका प्रमाण पत्र देना होगा। वही जाति प्रमाण देना जरूरी है। विभाग संबंधित आइडी दिये गये वर्ष के अनुसार एसीआर की संबधित फाइल जमा करवानी होगी।
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साभारजागरण समाचार 
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