हरियाणा में प्रमोशन में आरक्षण की नीति के तहत प्रमोट किए गए ग्रुप-सी व डी के एससी कर्मचारियों को रिवर्ट (प्रमोशन से पूर्व के पद पर यथावत) करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरकार ने इसके लिए हाईकोर्ट की ओर से 14 नवंबर 2014 के आदेश को आधार बनाया है। इस प्रकार सभी विभागों से दो दिन में ऐसे कर्मचारियों की सूची तलब की गई है, जिन्हें पदोन्नति में आरक्षण नीति के तहत प्रमोट किया गया था। मुख्य सचिव के
निर्देश पर सामान्य सेवाएं-3 ब्रांच के सुपरिटेंडेंट की ओर से शुक्रवार को सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी विभाग प्रमुखों, अंबाला, हिसार, रोहतक व गुड़गांव डिवीजनों के आयुक्तों, सभी बोर्डों निगमों व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों, सभी जिला उपायुक्तों, एसडीएम के अलावा प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों केरजिस्ट्रार और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के नाम पत्र भेजकर दो दिन के अंदर प्रमोट कर्मियों की जानकारी देने के लिए कहा गया। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एससी कर्मचारियों को प्रमोशन में 20 फीसदी आरक्षण दिए जाने के सरकारी फैसले को सात अगस्त 2012 को रद्द कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2014 को इसी विषय से जुड़े एक मामले में निर्देश दिया है कि जिन कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की नीति के तहत प्रमोट किया गया है, उन्हें हाईकोर्ट के फैसले की प्रति मिलने केतीन माह के अंदर रिवर्ट कर दिया जाए।
निर्देश पर सामान्य सेवाएं-3 ब्रांच के सुपरिटेंडेंट की ओर से शुक्रवार को सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी विभाग प्रमुखों, अंबाला, हिसार, रोहतक व गुड़गांव डिवीजनों के आयुक्तों, सभी बोर्डों निगमों व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों, सभी जिला उपायुक्तों, एसडीएम के अलावा प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों केरजिस्ट्रार और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के नाम पत्र भेजकर दो दिन के अंदर प्रमोट कर्मियों की जानकारी देने के लिए कहा गया। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एससी कर्मचारियों को प्रमोशन में 20 फीसदी आरक्षण दिए जाने के सरकारी फैसले को सात अगस्त 2012 को रद्द कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2014 को इसी विषय से जुड़े एक मामले में निर्देश दिया है कि जिन कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की नीति के तहत प्रमोट किया गया है, उन्हें हाईकोर्ट के फैसले की प्रति मिलने केतीन माह के अंदर रिवर्ट कर दिया जाए।
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साभार: अमर उजाला समाचार
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