आखिरकार सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए तीन पेज का नया फॉर्म जारी
कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने इस फॉर्म की अधिसूचना रविवार को जारी कर दी।
अब रिटर्न दाखिल करते वक्त विदेशी यात्रओं और निष्क्रिय बैंक खातों का
ब्योरा नहीं देना होगा। नया फॉर्म आने में हुई देरी के चलते सरकार ने आयकर
रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख भी एक महीना बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी
बयान में कहा गया है कि आइटीआर-2 व आइटीआर-2ए
केवल तीन पन्ने का होगा। अन्य ब्योरे अनुसूचियों के माध्यम से देने होंगे।
नया आइटीआर-2ए फॉर्म ऐसे व्यक्ति या अविभाजित हिंदू परिवार के लिए है
जिन्हें कोई पूंजीगत लाभ, कारोबार
या पेशेवर आय नहीं होती है और जिनके पास कोई विदेशी आय या संपत्ति नहीं
है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस बार आयकर रिटर्न दाखिल करने की सुविधा
एक महीने के लिए बढ़ा दी गई है। वेतनभोगी कर्मचारियों या जिनकी कोई पेशेवर
कारोबारी आय नहीं है उन्हें आइटीआर1 या आइटीआर 2 में रिटर्न हर साल 31
जुलाई तक भरना होता है।
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साभार: जागरण समाचार
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