Saturday, June 10, 2017

अभी बिना आधार भर सकेंगे रिटर्न, आधार बनवा चुके हैं तो करना होगा पैन से लिंक

जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, वह अभी पैन कार्ड के आधार पर ही आयकर रिटर्न भर सकेंगे। लेकिन जिनका आधार बन चुका है, उन्हें इससे पैन लिंक करना होगा। आयकर रिटर्न और पैन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य
करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह व्यवस्था दी। जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेेंच ने कहा कि जिनके पास आधार नहीं है, उन्हें बाध्य नहीं कर सकते कि आधार बनवाकर पैन से लिंक करें। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। कोर्ट ने साफ किया कि आयकर रिटर्न और पैन के लिए अाधार अनिवार्य करने वाली आयकर कानून की धारा 139 एए पर लगी रोक आंशिक है। यह आधार पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला आने तक लागू रहेगी। संविधान पीठ सुनवाई कर रही है कि आधार योजना लोगों के निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है या नहीं। इससे निजी जानकारियां लीक होने का खतरा तो नहीं है। आयकर अधिनियम की धारा 139एए की वैधता भी इन्हीं मामलों में शामिल रहेगी। बेंच ने साफ किया कि उसने निजता के अधिकार और दूसरे पहलूओं पर गौर नहीं किया है। 
कोर्ट ने कहा कि आयकर रिटर्न और पैन कार्ड के लिए आधार को अनिवार्य करने वाली आयकर एक्ट की धारा 139एए के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं है। अनुच्छेद 14 समानता, जबकि अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति एवं सूचना की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। नए नियम से पिछले लेन-देन की समीक्षा नहीं होगी। 
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 115.15 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है। यह आंकड़ा कुल आबादी का करीब 95% है। सरकार ने दलील दी कि आधार पहचान का अधिकार लागू करता है, जो जीवन के अधिकार का ही हिस्सा है। सरकार ने यह जवाब विभिन्न योजनाओं में आधार अनिवार्य करने के खिलाफ शांता सिन्हा की याचिका पर दिया। मामले पर अगली सुनवाई 27 जून को होगी। 
कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार आधार कार्ड की सुरक्षा सुनिश्चित एवं मजबूत करे। किसी व्यक्ति की जानकारी लीक नहीं होनी चाहिए। सरकार पैन कार्ड की नकल रोकने के लिए भी काम करे। ऐसे उपाय करे, जिससे आम नागरिकों को भरोसा हो कि उनकी जानकारी लीक नहीं होगी।
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साभार: भास्कर समाचार 
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