Wednesday, June 7, 2017

10 वर्षों से होम और कार लोन जमा न करने वाले डिफॉल्टर विधायकों पर विधानसभा की कार्रवाई

होम और कार लोन लेकर दस सालों में उसे जमा न करने वाले डिफॉल्टर पूर्व विधायकों (वर्तमान में एक केंद्रीय मंत्री) से पिछले दो सालों में विधानसभा ने 88,60,248 रुपये की रिकवरी की है। कई बार आग्रह और लीगल
नोटिस के बावजूद ऋण जमा करने पर पूर्व विधायक सिरसा से इनेलो सांसद चारणजीत सिंह रोड़ी पर बकाया 21,99,542 रुपये की रिवकरी के लिए सिरसा के डीसी इनकी संपत्ति की नीलामी के अधिकार दिए गए हैं। वहीं, दस माननीयों का अभी भी 99,760,50 रुपये का ऋण बकाया है जिनमें से तीन की मौत भी हो चुकी है।  यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। यह खुलासा विधानसभा के जन सूचना अधिकारी की ओर से हिसार के आरटीआई एक्टिविस्ट नरेश सैनी को दिए जवाब में हुआ है। विधानसभा से 1 जून 2015 से 31 मार्च 2017 तक बकाए और वसूली की जानकारी दी गई है। 
11पूर्व विधायकों से वसूले 81 लाख: इनेलो की पूर्व विधायक शाहिदा खान से 4, 34,700 रुपये, पूर्व विधायक प्रोफेसर छत्रपाल सिंह से 2,40, 000, पूर्व विधायक ईश्वर सिंह पलाका से 7,680, 59 रुपये, पूर्व विधायक रामफल छिड़ाना से 3,71,255 रुपये, कांग्रेस की पूर्व विधायक राजरानी पूनम से 4, 390, 50, बसपा के पूर्व विधायक अर्जन सिंह से 9,55,201, निर्दलीय पूर्व विधायक राधेश्याम से 4,84,000 हजार वसूले गए हैं। भाजपा के पूर्व विधायक रमेश कश्यप से 1,42,000, कांग्रेस के पूर्व विधायक रणधीर सिंह से 4,12,322, एनसीपी के पूर्व विधायक सुखबीर सिंह रोहट से 16,26,227, निर्दलीय पूर्व विधायक बच्चन सिंह आर्य से 16, 70, 160 रुपये वसूले गए। 
सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी का कहना है कि -इस बारे में विधानसभा से और डीसी ऑफिसर से पत्र मिले हैं, फोन भी आया था। मैंने कालांवाली में अपनी जमीन के कागजात तहसील में जमा करवा दिए हैं और अब यह लोन जमीन पर हो गया है। 
एडवोकेट राजेश जाखड़ का कहना है कि सरकार की किसी भी बकाया राशि की वसूली को एरियर आफ लैंड रेवन्यू घोषित करने के बाद वसूली के लिए कई अधिकार जाते हैं। इससे संबंधित व्यक्ति की संपत्ति नीलाम भी की जा सकती है। 
18 मई को विधायक नायब सैनी को विधानसभा सचिव ने पत्र लिखकर कार खरीदने की रसीद, इंश्योरेंस पॉलिसी, हाइपोथिकेशन, रजिस्ट्रेशन बुक की फोटोकॉपी मांगी है। 
27 नवंबर, 2014 को हरियाणा विधानसभा के प्रधान सचिव ने अवर सचिव को लिखा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कंत्री कविता जैन ने वर्ष 2010 में कार के लिए दस लाख रुपये का ऋण लिया। उनकी तरफ 5.5 लाख रुपये बकाया हैं। इसकी रिकवरी के लिए उनकी तनख्वाह से दस हजार रुपये प्रति माह काटे जाएं। 
केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह से हाउस बिल्डिंग के बकाया की एवज में छह लाख रुपये, मोटर कार के बकाया की एवज में 7,11, 374 रुपये की वसूली की गई है। अभी उन पर वर्ष 2007 में लिए गए लोन के 11,11, 691 रुपये बाकी हैं। 

  • पूर्व विधायक शेर सिंह बड़शामी ने 4 नवंबर, 2010को कार के लिए दस लाख रुपये ऋण लिया। अप्रैल, 2016 से ट्रेजरी चालान नहीं मिला। 
  • पूर्व विधायक अकरम खान ने 2014 में 40 लाख रुपये होम लोन लिया। ट्रेजरी वाउचर नहीं मिला है। 
  • पूर्व विधायक सरोज मोर ने कार के लिए दस लाख का ऋण लिया। अप्रैल, 2016 से ट्रेजरी चालान नहीं मिला है। 
  • पूर्व विधायक नरेश सेलवाल ने कार को दस लाख का ऋण लिया। मार्च, 2016 से ट्रेजरी चालान नहीं मिला है। 
  • 31मार्च, 2010 को पूर्व विधायक ओमप्रकाश जैन ने कार के लिए दस लाख रुपये का ऋण लिया था। अप्रैल, 2016 से ट्रेजरी चालान नहीं मिला है। 
  • पूर्व विधायक रघबीर सिंह ने दस लाख का कार लोन लिया। नवंबर, 2015 से ट्रेजरी चालान नहीं मिला है।
  • 1 जनवरी, 2010 को पूर्वविधायक कृष्ण लाल ने मोटर कार के लिए दस लाख रुपये का ऋण लिया था। मई, 2016 से ट्रेजरी चालान नहीं मिला है। 
  • 8 अक्टूबर,2008 कोपूर्व विधायक शेर संह ने मोटर कार के लिए दस लाख रुपये का ऋण लिया था। अप्रैल, 2015 से ट्रेजरी चालान नहीं मिला है। 
  • पूर्व विधायक सुखबीर कटारिया ने दस लाख कार लोन लिया अप्रैल, 2016 से ट्रेजरी चालान नहीं मिला है।
  • 2013 मेंपूर्वविधायक महेंद्र प्रताप ने दस लाख कार लोन लिया। अप्रैल, 2016 से ट्रेजरी चालान नहीं मिला है। 
  • 5 मार्च,2010 को पूर्व विधायक शिवचरण लाल शर्मा ने कार के लिए दस लाख रुपये का ऋण लिया था। फरवरी, 2016 से ट्रेजरी चालान नहीं मिला है। 
  • 6 मई,2010 को पूर्वविधायक राजबीर सिंह बराड़ा ने मोटर कार के लिए दस लाख रुपये का ऋण लिया था। फरवरी, 2016 से ट्रेजरी चालान नहीं मिला है। 
  • 2010को पूर्वविधायक धर्मपाल ने दस लाख कार लोन लिया। जनवरी, 2015 से ट्रेजरी चालान नहीं मिला है। 
  • संबंधितजिलों के ट्रेजरी विभाग से इनके चालान मिलने का जवाब मांगा गया है
  • इनेलो के पूर्व विधायक शाहिदा खान ने वर्ष 2007-08 में होम लोन लिया, उसमें से 8,89,628 रुपये बकाया हैं। 
  • भाजपा नेता एवं कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रोफेसर छत्रपाल पर 2007-08 के होम लाेन के 3,64,298 रुपये बकाया हैं। 
  • इनेलो के पूर्व विधायक ईश्वर सिंह पलाका ने वर्ष 2007-08 में होम लोन लिया, 15,9,509 रुपये बकाया हैं। 
  • बसपा के पूर्व विधायक अर्जन सिंह ने वर्ष 2008-09 में होम लोन लिया, 13,38,955 रुपये बकाया। 
  • निर्दलीय पूर्व विधायक राधेश्याम आर्य ने वर्ष 2009 में होम लोन लिया 17,88,389 रुपये बकाया। 
  • कांग्रेस की पूर्व विधायक राजरानी पूनम ने वर्ष 2009 में होम लोन लिया था, 24, 65,359 रुपये बकाया। 
  • जनता पार्टी से पूर्व विधायक स्वर्गीय भरत सिंह ने 1992 में होम लोन लिया था। इन पर 1,20,028 रुपये बकाया। 
  • समता पार्टी के पूर्व विधायक स्वर्गीय चरणदास शोरेवाला पर 1998-99 के होम लाेन के 23, 402 रुपये बकाया है। 
  • इनेलो के पूर्व विधायक स्वर्गीय दीनानाथ ने वर्ष 2004 में मोटर कार ऋण लिया था। इनका तीन लाख, 64 हजार, 797 रुपये बकाया है। 
विधानसभा सचिव ने सिरसा के उपायुक्त को गत जनवरी माह में पत्र लिखकर पूर्व विधायक एवं सिरसा से वर्तमान सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी के बकाया ऋण को एरियर अाफ लैंड रेवन्यू घोषित किया है। 10 जनवरी, 2017 को लिखे पत्र में उन्होंने बताया कि सांसद ने 21 जनवरी, 2010 को कार के लिए 5 लाख रुपये का ऋण लिया था। इसके लिए इन्होंने कोई कागज जमा नहीं करवाया। 18 मार्च, 2014 को इन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से पांच लाख रुपये और ब्याज बाकी रह गया। 31 मार्च, 2017 तक इनका 2,99,542 रुपये ब्याज बनता है। इसी प्रकार 14 जुलाई, 2011 और 30 जनवरी, 2012 को इन्होंने 20-20 लाख रुपये का होम लोन लिया। इसकी 100 माह में रिकवरी होनी होती है लेकिन 18 मार्च, 2014 को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद दिसंबर, 2016 तक 14 लाख रुपये बकाया हैं। जुलाई 2014 से तीन नोटिस दिए, सितंबर 2016 में लीगल नोटिस भेजा लेकिन जवाब नहीं आया। इसलिए 9 जनवरी, 2017 को एरियर आफ लैंड रेवन्यू घोषित किया गया है। इन दोनों मामलों में एक्शन टेकन रिपोर्ट मिलने पर सिरसा के डीसी को 31 मार्च, 2017 को फिर से पत्र लिखा गया है। 

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साभार: भास्कर समाचार 
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