Tuesday, August 9, 2016

पेंशन मामले में विधानसभा में पेश नहीं होंगे चौटाला और अजय

पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला एवं उनके पुत्र डा. अजय सिंह चौटाला पेंशन मामले में विधानसभा में पेश नहीं होंगे। भ्रष्टाचार के मामले में सजा काट रहे दोनों पिता-पुत्र की ओर से उनके वकील नरेश एस शेखावत विधानसभा सचिव के सामने पेश होंगे और दोनों का पक्ष रखेंगे। सजायाफ्ता होते हुए भी पूर्व विधायक होने के
नाते पेंशन के मामले में सचिव सुनवाई करेंगे। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। सोमवार को शेखावत ने विधानसभा सचिव राजेंद्र सिंह नांदल को चौटाला पिता-पुत्र की ओर से दिया गया अथॉरिटी लेटर सौंपा। अथॉरिटी लेटर पर तिहाड़ जेल के अधीक्षक के भी हस्ताक्षर हैं। 19 जुलाई को विधानसभा सचिव राजेंद्र सिंह नांदल ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को पत्र लिखकर कहा था कि पेंशन के मामले में सुनवाई के लिए पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला व डा. अजय सिंह चौटाला को 10 अगस्त से पहले-पहले विधानसभा में लाया जाए। जेल अधीक्षक ने यह पत्र चौटाला पिता-पुत्र को दिखाया तो उन्होंने अपने वकील शेखावत को इस मामले में उनका पक्ष रखने के लिए अधिकृत किया। सोमवार को विधानसभा पहुंचे शेखावत ने नांदल के पास यह पत्र जमा करवा दिया। नांदल सोमवार को ही मामले की सुनवाई करना चाहते थे लेकिन शेखावत ने दो दिन का समय मांगा है। ऐसे में मामले की सुनवाई 10 अगस्त को होगी। नांदल की ओर से पेंशन के मामले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती देने वाले एडवोकेट एचसी अरोड़ा को भी फोन करके 10 अगस्त की तारीख के बारे सूचित किया। नांदल के अनुसार अरोड़ा 10 को सुनवाई में नहीं पहुंच सकेंगे। ऐसे में उनका पक्ष 11 अगस्त को सुना जाएगा। सचिव को इस पूरे मामले में 12 अगस्त तक अपना फैसला देना है।
यह है चौटाला और डा. अजय की पेंशन को लेकर विवाद: जेबीटी भर्ती मामले में दोनों-पिता-पुत्र तिहाड़ जेल में 10-10 साल की सजा काट रहे हैं। नियमों के तहत दोनों को पूर्व विधायक होने के नाते पेंशन भी मिल रही है। एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करके पेंशन बंद करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन) एक्ट-1975 के सैक्शन7-ए (1-ए) में स्पष्ट है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के तहत अयोग्य ठहराए जा चुके सदस्य उस अवधि तक पेंशन के हकदार नहीं होंगे, जब तक कि वे अयोग्य ठहराए गए हैं।
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साभारजागरण समाचार 
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