सुप्रीम कोर्ट द्वारा जाट आरक्षण रद किए जाने के बाद इसे लागू करने के लिए आधार बनाया गया सर्वे भी कठघरे में है। चरखी दादरी के एक समाजसेवी की सर्वे को फर्जी बताकर की गई शिकायत पर जिला जज ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व चेयरमैन, मदवि के पूर्व वीसी, मदवि के प्रोजेक्ट
निदेशक को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजा है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। सोमवार को पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व चेयरमैन खजान सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता पेश हुए जबकि रिटायर्ड जस्टिस केसी गुप्ता की ओर से जवाब दाखिल किया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कचहरी परिसर में पहुंचने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। इसके चलते अदालत ने पूर्व सीएम और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी को 3 दिसंबर को पेश होकर पक्ष रखने के लिए समन भेजा है। चरखी दादरी के नीमड़ी गांव और हाल एमपी कॉलोनी निवासी वेदप्रकाश ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण को 17 मार्च, 2015 को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने 12 अक्टूबर को जिला अदालत में कंप्लेंट केस के लिए शिकायत दी थी। इसमें कहा गया था कि जाटों को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से फर्जी सर्वे कराया गया है। सर्वे करने वाली टीम ने क्षेत्र में जाकर पड़ताल नहीं की। सर्वे रिपोर्ट साजिश के तहत जाटों को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए तैयार की गई है। इसके चलते उन्होंने अदालत से पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन केसी गुप्ता, मदवि के पूर्व वीसी रामफल हुड्डा, सर्वे के प्रोजेक्ट निदेशक मदवि के पूर्व प्रोफेसर खजान सिंह पर आइपीसी की धारा 166, 405, 409, 420, 467, 468, 477ए,120 बी के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। जिला जज सुशील कुमार गुप्ता ने 9 नवंबर को पूर्व सीएम समेत पांचों को 16 दिसंबर यानी सोमवार को अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजा था।
जांच में खारिज हो चुकी है शिकायत: रिटायर्ड प्रोफेसर और प्रोजेक्ट निदेशक डॉ. खजान सिंह सांगवान का कहना है कि वेदप्रकाश पहले भी ऐसी झूठी शिकायत कर चुका है जो जांच के बाद खारिज कर दी गई थी। फिलहाल मैं कोर्ट में पेश नहीं हो पाया।
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साभार: जागरण समाचार
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