हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में चयनित 9455 जेबीटी शिक्षकों को नियुक्ति के लिए अभी और इंतजार करना होगा। शनिवार को मामले में सुनवाई के दौरान इंटरव्यू व योग्यता के अंकों में अंतर पर हाईकोर्ट ने चयन कमेटी के चेयरमैन और सदस्यों से हलफनामे के माध्यम से जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 18
दिसंबर को होगी। तब तक इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाएगा।यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में याची पक्ष ने कहा कि दो अंकों के हेर-फेर को तकनीकी खामी बताते हुए बड़े स्तर पर हुई धांधली पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। कई मामलों में 3 से 5 नंबर भी बढ़ाए गए हैं। तकनीकी खामी होती तो सभी के अंकों में समान फर्क देखा जाता। ऐसे में इस मामले में अभी शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को मानते हुए कहा कि चयन कमेटी का पक्ष जानना बहुत जरूरी है। हाईकोर्ट ने शिक्षकों का चयन करने वाली कमेटी के चेयरमैन और सदस्यों को हलफनामा दाखिल कर स्थिति पर उनका पक्ष रखने के आदेश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई के दौरान इन सभी को जवाब दाखिल करना होगा। हाईकोर्ट ने यह भी स्प्पष्ट कर दिया कि रिटायर हो चुके सदस्यों को भी उनका पक्ष रखना होगा।
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साभार: जागरण समाचार
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