हरियाणा में तंबाकू उत्पादों की बिक्री, उपयोग और उत्पादन पर लगाई रोक के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक कंपनी की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 14 अक्तूबर को होगी। प्रदेश में धुआं रहित तंबाकू निर्माता कंपनी डीएस ग्रुप व अन्य की ओर से याचिका दायर कर राज्य सरकार के फैसले को गैरकानूनी करार दिया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इसी माह हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में सभी प्रकार के तंबाकू उत्पादों के निर्माण, खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके चलते उनकी कंपनी बंद होने के कगार पर पहुंच गई है। याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के आदेश को रद्द किए जाने की मांग की है। जस्टिस परमजीत सिंह ने बुधवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को 14 अक्तूबर को जवाब दाखिल करने को कहा है।
हरियाणा सरकार ने यह लगाई है रोक: हरियाणा सरकार ने इसी महीने के पहले हफ्ते में अहम फैसला लेते हुए प्रदेश में तंबाकू युक्त पान मसाले के साथ-साथ सुगंधित तंबाकू की बिक्री पर रोक लगा दी है। इस आदेश के तहत प्रदेश में गुटका, पान मसाला, खारा व अन्य तंबाकू युक्त पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण व क्रय-विक्रय पर पूर्ण पाबंदी लग गई है। आदेश में यह भी कहा गया है कि यह प्रतिबंध बाजार में दूसरे नामों से बिकने वाले तंबाकू युक्त अन्य पदार्थों की बिक्री भी लागू रहेगा। सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, तंबाकू युक्त पदार्थों को बेचने व खरीदने पर एक साल तक प्रतिबंध रहेगा।
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साभार: अमर उजाला समाचार
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