Monday, September 21, 2015

पंचायत चुनाव के मसले पर हरियाणा सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में रखेगी अपना पक्ष

हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश की जनता की नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। आज सोमवार को हरियाणा पंचायती राज एक्ट में हुए संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे सकता है। सोमवार को ही हरियाणा सरकार की तरफ से अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। राज्य सरकार ने 11 अगस्त को पंचायती राज एक्ट में संशोधन कर पंचायत प्रतिनिधियों के लिए शैक्षणिक योग्यता के मानदंड तय किए थे। सरकार ने विधानसभा सत्र के दौरान यह प्रस्ताव पारित कर नए एक्ट को लागू किया था। इसी एक्ट को आधार मानते हुए हरियाणा में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हुई। इसी बीच सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। शुक्रवार को मामले में हरियाणा सरकार को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार को अब सोमवार को जवाब देना होगा। यही वजह है कि पंचायती राज एक्ट में संशोधन से जुड़े सरकार के फैसले को लेकर सूबे में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों से नए एक्ट के तहत नामांकन करवा रही हरियाणा सरकार ने शनिवार को पुराने और नए नियमों के अनुसार अलग-अलग नामांकन स्वीकार किए। सुप्रीम कोर्ट से छूट मिलते ही अनपढ़ लोगों ने भी जमकर नामांकन पत्र दाखिल किए।
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साभारअमर उजाला समाचार 

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