Thursday, September 17, 2015

134A को लेकर निजी स्कूलों के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगा संगठन

दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन संगठन ने निजी स्कूल संचालकों पर आरटीई के खिलाफ झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया है। इसलिए संगठन स्कूल संचालकों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगा। संगठन के संयोजक सत्यबीर हुड्डा ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 1 अप्रैल 2015 को निर्णय सुनाया था। उसमें कहा गया था कि आरटीई की धारा 134-ए उचित व वैध है। इस निर्णय के मुताबिक पहली से 8वीं कक्षा
तक नियम 134ए व आरटीई के तहत पढने वाले बच्चों की फीस साल पूरा होने पर सरकार अदा करेगी। फिर भी निजी स्कूलों वाले झूठा प्रचार कर रहे हैं और अंबाला जिले में जो 134ए को लागू करने का जो निजी स्कूल विरोध कर रहे हैं, वे हाईकोर्ट की अवमानना के दोषी हैं। उनके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूल संचालक कोर्ट से केस हार चुके हैं। अब प्रदर्शनों के जरिये सरकार पर दवाब बनाना चाहते हैं।
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साभारअमर उजाला समाचार 

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