Tuesday, September 22, 2015

गैर कानूनी हो सकता है व्हाट्सप्प आदि के मैसेज डिलीट करना

स्मार्ट फोन यूजर्स इसे पढ़कर चौंक सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार नई इनक्रिप्शन पॉलिसी लाने की तैयारी में है। इसके लिए तैयार मसौदे पर लोगों से ऑनलाइन सुझाव मांगे गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा तैयार मसौदे में 90 दिन से पहले व्हाट्सएप, गूगल हैंगआउट समेत अन्य एंड्रॉयड एप पर इनक्रिप्टेड संदेशों को डिलीट करना गैर-कानूनी हो सकता है। स्मार्ट फोन यूजर्स इसे पढ़कर चौंक सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार नई राष्ट्रीय इनक्रिप्शन
पॉलिसी लाने की तैयारी में है। इसके लिए तैयार मसौदे पर लोगों से ऑनलाइन सुझाव मांगे गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा तैयार मसौदे में 90 दिन से पहले व्हाट्सएप, गूगल हैंगआउट समेत अन्य एंड्रॉयड एप पर इनक्रिप्टेड संदेशों को डिलीट करना गैर-कानूनी हो सकता है। यह मसौदा केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने तैयार किया है। मसौदा दिशानिर्देश पर 16 अक्टूबर तक सुझाव मांगे गए हैं। यदि यह नीति इसी दशा में लागू हो गए तो व्हाट्सएप, गूगल हैंगआउट समेत अन्य मैसेंजर का इस्तेमाल करने वालों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। मसौदे के अनुसार, पुलिस या निगरानी एजेंसी व्हाट्सएप समेत अन्य सेवाओं से भेजे गए या प्राप्त इनक्रिप्टेड संदेशों को जरूरत पड़ने पर 90 दिनों के भीतर कभी भी देख सकती है। इसलिए इस समयावधि तक इन संदेशों को नहीं मिटाया जा सकेगा। राष्ट्रीय इनक्रप्शिन पॉलिसी सरकार के उद्देश्यों, रणनीति और विनियामक ढांचे पर लोगों की राय जानने के लिए वेबसाइट पर है। इसके मुताबिक व्यवसाय करने वाली कंपनियां और इसके यूजर्स को सरकार के इन मानकों का मानना होगा। 
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com

साभारअमर उजाला समाचार 

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