Wednesday, September 23, 2015

पंचायत चुनाव 'ऑन होल्ड': 7 अक्तूबर को कोर्ट ही करेगा फैसला

हरियाणा में पंचायत चुनाव अनिश्चितकाल के लिए टल गया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए तय की गई शैक्षणिक योग्यता की शर्त हटाने से इनकार कर दिया है। अब जब तक शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय नहीं ले लेता तब तक राज्य में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। हरियाणा सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने संबंधित नए अधिनियम की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले। मालूम हो कि सोमवार को अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि वह शैक्षणिक योग्यता की शर्त हटाने के बारे में मंगलवार को राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे। मुकुल रोहतगी ने कहा कि मौजूदा स्थिति में सरकार शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता को नहीं हटा सकती। चुनाव सिर्फ एक ही स्थिति में संभव है अगर पंचायती राज संशोधन अधिनियम, 2015 पर लगी रोक हटा ली जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर अदालत रोक को हटाने को तैयार नहीं है तो बेहतर होगा कि अदालत शैक्षणिक योग्यता की वैधता से संबंधित मसले का जल्द निपटारा कर दें। इसके बाद पीठ ने कहा कि हम नए कानून की वैधता को लेकर सात अक्तूबर से सुनवाई करेंगे। पीठ ने हरियाणा सरकार को एक हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। वहीं, चुनाव आयोग ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसे फिर से अधिसूचना जारी कर चुनाव कराना होगा। मालूम हो कि 4, 11 और 18 अक्टूबर को राज्य में पंचायत चुनाव होने थे। पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नए अधिनियम पर रोक लगाने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने बताया कि रोक लगाने से एक दिन पहले 14-16 लोगों ने ही नामांकन दाखिल किया था लेकिन रोक लगने के अगले दिन करीब 4000 लोगों ने नामांकन दाखिल किया। आखिरी दिन करीब 23 हजार लोगों ने नामांकन भरा। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील ने कहा कि हर चुनाव में ऐसा होता है। इसमें नई बात नहीं है। आखिरी दिन नामांकन अन्य दिनों के मुकाबले काफी अधिक होते हैं। 
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साभारअमर उजाला समाचार 

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