हरियाणा सरकार द्वारा हटाए गए सरप्लस अतिथि अध्यापकों काे एक फिर निराशा हाथ लगी है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को उनकी पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। इन 3581 अतिथि अध्यापकों को हाई कोर्ट के आदेश पर हटाया गया था। हाई कोर्ट पहले भी उनकी इस सबंध में कई खचिकाएं खारिज कर चुका है। मंगलवार को हाई कोर्ट के जस्टिस अमित रावल की एकल पीठ ने पुनर्विचार याचिका पर
सुनवाई करते हुए इसे ख़ारिज कर दिया। प्रभावित अतिथि अध्यापकों के वकील का कहना हे कि वह एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील करेंगे। ज्ञात रहे की जस्टिस रावल की पीठ ने ही हरियाणा सरकार को 4073 सरप्लस अतिथि अध्यापकों को हटाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट के आदेश पर सरकार ने 3581 अतिथि अध्यापकों को हटा दिया था। 492 अतिथि अध्यापक पहले ही नौकरी छाड़ चुके थे। इसके बाद हटाये गए अतिथि अध्यापकों ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। पुनर्विचार याचिका पर हरियाणा सरकार ने भी अतिथि अध्यापकों के पक्ष में जवाब दायर कर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने की बात कही थी।
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभार: जागरण समाचार
For getting Job-alerts and Education News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE . Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.