हरियाणा में पुलिस भर्ती अब कर्मचारी चयन आयोग करेगा। मनोहर मंत्रिमंडल ने
हरियाणा पुलिस भर्ती बोर्ड भंग करने को मंजूरी दे दी है। सरकार पुलिस विभाग
में खाली चल रहे 12643 पदों को जल्द पारदर्शी तरीके से भरेगी। सरकार ने
इसके लिए पंजाब पुलिस नियमों को भी संशोधित किया है। मुख्यमंत्री मनोहर
लाल ने बताया कि संशोधन के अनुसार सामान्य वर्ग में पुरुष उम्मीदवारों के
लिए 172 सेंटीमीटर लंबाई, जबकि आरक्षित
श्रेणियों के पात्र उमीदवारों के
लिए नवीनतम आरक्षण नीति के अनुसार 169 सेंटीमीटर कम से कम शारीरिक मानक
किया गया है। बिना फुलाए सीना में छाती 83 सेंटीमीटर और फुला कर 87
सेंटीमीटर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए तय किया है। आरक्षित
श्रेणियों के पात्र उमीदवारों के लिए नवीनतम आरक्षण नीति के अनुसार 81
सेंटीमीटर बिना फुलाए और 85 सेंटीमीटर फुला कर शारीरिक मानक में किया गया
है। महिला उम्मीदवारों के मामले में सामान्य वर्ग के उमीदवारों के लिए 160
सेंटीमीटर जबकि आरक्षित श्रेणियों के पात्र उमीदवारों के लिए नवीनतम
आरक्षण नीति के अनुसार 157 सेंटीमीटर शारीरिक मानक तय किया गया है। पुलिस
महानिदेशक शारीरिक मापदंड में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती के लिए
निर्धारित शारीरिक मानकों में छूट प्रदान कर सकते हैं। सिपाही के पद की सभी
रिक्तियां व उपनिरीक्षक पद की कुल रिक्तियों का 50 प्रतिशत (दोनों स्थायी व
अस्थायी) को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा। हरियाणा कर्मचारी आयोग सहायता
के लिए समय-समय पर मनोवैज्ञानिक डाक्टर, तकनीकी विशेषज्ञों व विषय
विशेषज्ञों के रूप में एक या एक से अधिक विशेषज्ञों की सेवा ले सकता है।
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साभार: जागरण समाचार
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