जाट आरक्षण के लिए आधार बनी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की सर्वे रिपोर्ट के खिलाफ डाली गई याचिका अदालत में फिर खारिज हो गई है। याचिकाकर्ता ने सर्वे रिपोर्ट को फर्जी बताकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, निवर्तमान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग चेयरमैन, पूर्व मदवि वीसी और प्रोजेक्ट निदेशक पर आरोप लगाए थे।
यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार गुप्ता की अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।
सीधे एसपी को दी गई थी शिकायत: अदालत ने शिकायतकर्ता चरखी दादरी निवासी वेदप्रकाश की याचिका पर सुनवाई की। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की अदालत ने बहस सुनी। पूर्व सीएम व अन्य अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि याचिकाकर्ता ने 154 (1) के अंतर्गत एसएचओ को शिकायत दिए बिना 154 (3) के अंतर्गत सीधे एसपी को शिकायत की थी जबकि नियमानुसार एसएचओ के कार्रवाई न करने पर एसपी को शिकायत दी जाती है। इसके अलावा इसी मामले में एक शिकायत इलाका मजिस्ट्रेट के यहां दी गई थी। इसमें शिकायतकर्ता पांच बार गवाही के लिए पेश नहीं हुआ था। इसके पीछे याची का मकसद केवल केस दर्ज कराना था जबकि यह मामला पहले से ही हाईकोर्ट में विचाराधीन है। वहीं, चरखी दादरी के गांव नीमड़ी और हाल एमपी कॉलोनी निवासी कथित समाजसेवी वेदप्रकाश ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण को 17 मार्च 2015 को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने जिला अदालत में कंपलेट केस के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें कहा गया था कि जाटों को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से फर्जी सर्वे कराया गया है।
जाट आरक्षण सर्वे को लेकर जिस याचिका में मेरे को पार्टी बनाया था, वो अतार्तिक और निराधार था। न्यायालय ने याचिका को खारिज करके अपना काम किया है। मैं न्यायपालिका में विश्वास और सम्मान करता हूं। -भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री
वेदप्रकाश की याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। शिकायतकर्ता ने एसएचओ शिकायत दिए बिना सीधे एसपी को शिकायत की थी। मजिस्ट्रेट को दी गई शिकायत में भी गवाही के लिए वेदप्रकाश पांच बार पेश नहीं हुआ था। - आरसी दलाल, अधिवक्ता, भूपेंद्र सिंह हुड्डा।
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साभार: जागरण समाचार
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