Wednesday, September 16, 2015

फर्जी जेबीटी शिक्षकों पर हो कड़ी कार्रवाई, एफआईआर पर नहीं लग सकती रोक

फर्जी तरीके से शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचटेट) पास करके 2011 में जेबीटी भर्ती होने वालों को हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी है। ये शिक्षक एफआईआर से बचना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जब फर्जीवाड़ा हुआ है तो एफआईआर दर्ज करने पर रोक नहीं लगाई जा सकती। प्रदेश में 9,000 में से करीब 1,200 जेबीटी हस्ताक्षर और अंगूठे के निशानों के मेल को लेकर तकनीकी जांच में फेल हुए हैं। विभिन्न जिलों में उनके खिलाफ
एफआईआर दर्ज की जा रही है। सैकड़ों शिक्षकों ने याचिका दाखिल करते हुए तकनीकी जांच को आधार बनाकर एफआईआर दर्ज करवाने को गलत करार देते हुए एफआईआर पर रोक लगाने की मांग की थी। शिक्षक पात्रता परीक्षा फर्जी तरीके से पास करने का मामला सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने लगभग 9000 जेबीटी शिक्षकों के अंगूठे के निशानों की तकनीकी जांच के आदेश जारी किए थे। कोर्ट के आदेशों के अनुरूप हरियाणा सरकार द्वारा तकनीकी जांच करवाई गई और इस जांच में हर जिले में ऐसे दर्जनों शिक्षक मिले जिन्होंने अपनी जगह किसी और को परीक्षा में बैठाया था। मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिए थे कि इस मामले में दोषी शिक्षकों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुरूप सरकार ने ऐसे शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी थी।
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साभारभास्कर समाचार 
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