सड़क सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित
कमेटी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित को निर्देश दिया है कि लाल बत्ती जंप
करने वाले और शराब पीकर वाहन चलाने वालों का लाइसेंस कम से कम तीन महीने
के लिए निलंबित किया जाना चाहिए। साथ ही कमेटी ने सभी राज्यों और केंद्र
शासित प्रदेशों में दोपहिया चालक और सह सवार के लिए हेलमेट अनिवार्य करने
के लिए कहा है। कमेटी ने कहा कि लाल बत्ती
जंप करने, तय सीमा से
अधिक गति से वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने और
वाहन चलाते वक्त मोबाइल फोन से बात करते पाए जाने पर चालक का लाइसेंस कम से
कम तीन महीने के निलंबित किया जाना चाहिए। साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग
होने पर ऐसा किया जाना चाहिए। कमेटी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित
प्रदेशों और संबंधित विभागों को इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कहा
है। कमेटी ने यह भी कहा कि शराब या ड्रग्स का सेवन कर वाहन चलाने पर पुलिस द्वारा चालकों को जेल भेजने की गुहार करनी चाहिए। भले ही उसने यह अपराध पहली बार किया हो। कमेटी
ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दोपहिया चालकों और सह सवार
के लिए हेलमेट अनिवार्य करने के लिए कहा है। इसके तहत जुर्माना करने से
पहले नियम का उल्लंघन करने वालों को दो घंटे के लिए सड़क सुरक्षा शिक्षा और
काउंसिलिंग देने के लिए कहा गया है। वहीं सीट बेल्ट न पहनने वालों को
काउंसिलिंग देने का निर्देश दिया गया है। कमेटी ने सभी राज्यों और
केंद्रशासित प्रदेशों को नवंबर तक कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा
है।
Post
published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभार: अमर उजाला समाचार
For getting Job-alerts and Education News, join our
Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE . Please like our Facebook Page HARSAMACHAR
for other important updates from each and every field.