साल भर से नियुक्ति का इंतजार कर रहे उन पीजीटी टीचर को हरियाणा सरकार
नियुक्ति नहीं देगी जिन्होंने डीम्ड विश्वविद्यालय से डिग्री की थी। पंजाब
एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एकल बेंच के आदेश के खिलाफ एडवोकेट जनरल कार्यालय
ने अपील दायर करने के लिए अपने सलाह में इसे अपील के योग्य करार दिया है।
एजी कार्यालय ने शिक्षा विभाग से मामले से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड मंगवा लिया
है ताकि डिविजन बेंच में अपील दायर
की जा सके। संभवत: अगले सप्ताह तक अपील
सुनवाई के लिए बेंच के सामने आ जाए। एकल बेंच ने गत मई माह में हरियाणा
सरकार को निर्देश दिया था कि वह डीम्ड विश्वविद्यालय से डिग्री करने वाले
सभी चयनित पीजीटी टीचर को नियुक्ति पत्र दे। साथ ही, नियुक्ति पत्र पर यह
जरूरी लिखे की उनकी नियुक्ति इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन
एसएलपी पर निर्भर करेगी। आदेश के तीन महीने बीत जाने के बाद भी सरकार ने इन
टीचर को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया। हरियाणा सरकार ने चयन के बावजूद
पिछले साल सैकड़ों पीजीटी टीचर को इस आधार पर नियुक्ति नहीं दी कि उन्होंने
यूजीसी के नियमों के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय अपने कैंपस से बाहर पढ़ाई
नहीं करा सकते। सरकार के इस निर्णय को इन टीचर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी
थी कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला विचाराधीन है तो उसके आधार पर हमे
नियुक्ति दी जाए।
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साभार: जागरण
समाचार
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