हरियाणा सरकार ने राज्य के लिंगानुपात में सुधार,
लड़कियों को बचाना सुनिश्चित करने, उनके उचित स्वास्थ्य और शिक्षा को
बढ़ावा देने के लिए ‘आपकी बेटी हमारी बेटी’ अधिसूचित की है। 8 मार्च, 2015
को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की घोषणा के अनुरूप हरियाणा महिला एवं बाल
विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना
के अनुसार 22 जनवरी, 2015 को या उसके बाद अनुसूचित जाति तथा बीपीएल
परिवारों को पहली लड़की के जन्म पर 21,000 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध
करवाई जाएगी। सभी परिवाराें को 21 जनवरी, 2015 या उसके बाद दूसरी लड़की के
जन्म पर भी 21,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, चाहे उस परिवार का
संबंध किसी भी जाति, धर्म व समुदाय से हो और उस परिवार कि कितनी भी आय हो
या उसमें कितने ही लड़के हो । यदि किसी
परिवार में जुड़वा या अधिक लड़कियां पैदा होती हैं, तो पात्रता के अनुरूप
प्रति लड़की को 21,000 रुपये कि एक मुश्त सहायता दी जाएगी। सभी परिवारों
में जिनमें 21 जनवरी, 2015 को या उसके बाद दूसरी लड़की पैदा होती है तो 5
वर्षों तक 5,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसी प्रकार 21 जनवरी, 2015 के बाद एक जुड़वा या अधिक लडकियां पैदा होती है
तो 5 वर्ष तक हर लड़की को प्रति वर्ष 2500 रुपये की सहायता दी जाएगी।
योजना का लाभ लेने के लिए माता-पिता का हरियाणा का निवासी होना जरूरी है।
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साभार: अमर उजाला समाचार
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