देश के सबसे बड़े परीक्षा फर्जीवाड़ा माने जाने वाले एआइपीएमटी पेपर लीक
केस गोरखधंधे के सूत्रधार बने पांच आरोपी साढ़े तीन माह से जेल में बंद
हैं। उनकी जमानत निचली अदालत से खारिज हो चुकी है। इनमें दो डेंटल डॉक्टर,
दिल्ली का अंत:वस्त्र विक्रेता समेत पांच आरोपी शामिल है। इनमें से एक
ग्रेटर नोएडा के रवि नाम के आरोपी ने जमानत के लिए अब हाईकोर्ट में दस्तक
दी है। इनके अलावा कई अन्य आरोपी भी अभी जमानत के
प्रयास में जुटे हुए हैं।
यह पुष्टि अदालत में पेश किए आरोप पत्र से हुई है। हालांकि इनके अलावा भी
कुछ अन्य आरोपियों को जमानत नहीं मिली है। देश भर में चर्चित गोरखधंधे के
खुलासे के बाद सुर्खियों में आई हरियाणा पुलिस सरगना रूप दांगी को गिरफ्तार
नहीं कर पाई है। इससे पुलिस की बड़ी उपलब्धि पर दाग लगा हुआ है। आरोपी रवि
के अधिवक्ता कृष्ण वशिष्ठ ने बताया कि रूप दांगी के खिलाफ अदालत से वारंट
जारी कर दिया गया है। वहीं, पुलिस ने अदालत में उसकी कुर्की कराने के लिए
भी प्रार्थना पत्र अदालत में दे दिया है। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने और
अदालत के आदेश के बाद दांगी की संपति कुर्क की जाएगी। गत तीन मई को
एआइपीएमटी परीक्षा के दिन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ओमेक्स सिटी के
पास से कार सवार चार युवकों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कार से एक गत्ते
में भरे अंत:वस्त्र और विशेष उपकरण भी बरामद किए थे। पकड़े गए आरोपियों
में सेक्टर-एक में दुकान चलाने वाले डेंटल डाक्टर भूपेंद्र पुत्र सतपाल
निवासी गुढाना, डेंटल डाक्टर संजीत पुत्र रामकिशन बसंत विहार, पीजीआइएमएस
एमबीबीएस द्वितीय वर्ष छात्र रवि पुत्र गोरख सिंह नीमका ग्रेटर नोएडा उप्र
और मनीट्रांसफर का काम करने वाले राजेश पुत्र उमेद गद्दीखेड़ी शामिल थे।
आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 90 प्रश्नों की आंसर की बरामद करने का दावा
किया था। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने मूलरूप से बिहार निवासी
दिल्ली पटेलनगर में स्काई शॉप चलाने वाले अंत:वस्त्र व विशेष उपकरण
विक्रेता सुभाष श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया था। दोनों डेंटल डाक्टर,
विक्रेता समेत पांच आरोपियों ने जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका दायर
की थी, जिन्हें खारिज कर दिया गया।
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साभार: जागरण
समाचार
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