जस्टिस केएस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की ओर से सड़क
सुरक्षा पर गठित समिति ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सड़क
सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। समिति ने कहा है
कि देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या खतरनाक ढंग से बढ़ रही है और सख्त
उपायों के बगैर इन पर अंकुश लगना मुश्किल है। लिहाजा पहली सितंबर से देश भर
में यातायात नियमों के चार सबसे आम उल्लंघनों
पर ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल)
जब्त करने से लेकर जेल की हवा खिलाने तक की कार्रवाई शुरू कर दी जाए। इन
उल्लंघनों में निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार पर गाड़ी चलाना,
ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करना, शराब या नशीली दवाओं (ड्रग्स) का
सेवन कर गाड़ी चलाना व वाहन पर निर्धारित क्षमता से अधिक सामान या सवारी
ढोना (ओवरलोडिंग) शामिल है। समिति ने शराब या नशीली दवा के प्रभाव में वाहन
चलाने वालों पर पहली बार पकड़े जाने पर भी किसी प्रकार की रियायत न बरतने
की ताकीद की है। उसका निर्देश है कि ऐसे उल्लंघनकर्ताओं को पकड़ कर जेल में
डाला जाए और उन पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 के तहत मुकदमा
चलाया जाए।
सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजा जा चुका है पत्र: इस माह
की 18 तारीख को समिति के सचिव एसडी बंगा द्वारा सभी राज्यों के मुख्य
सचिवों को लिखे पत्र में ( जिसकी प्रति परिवहन सचिवों/आयुक्तों को भी भेजी
गई है) समिति ने इन निर्देशों को 1 सितंबर, 2015 से लागू करने व हर तीन
महीने में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
बिना सीट बेल्ट या हेलमेट के होने पर जुर्माने संग दो घंटे का सुरक्षा
पाठ: समिति ने दोपहिया वाहन के मामले में हेलमेट पहनने का नियम चालक के
अलावा पीछे बैठने वाली सवारी पर भी देश भर में लागू करने को कहा है। साथ ही
इसका उल्लंघन करने वालों को जुर्माने के अलावा कम से कम दो घंटे तक सड़क
सुरक्षा का पाठ पढ़ाए जाने का निर्देश दिया है। यही पाठ सीट बेल्ट बांधे
बगैर गाड़ी चलाते पकड़े जाने वालों के लिए भी अनिवार्य होगा।
- मोबाइल पर बात, अधिक रफ्तार व ओवरलोडिंग में तीन माह की डीएल जब्ती
- दारू पीकर गाड़ी चलाई तो जेल के साथ एमवी एक्ट में मुकदमा
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साभार: जागरण
समाचार
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