पदोन्नति में आरक्षण की नीति खारिज करने के आदेश का पालन न होने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने 28 नवंबर को अगली सुनवाई के दौरान उन्हें आदेश का पालन करने संबंधी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। पवन व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका
के मुताबिक हाई कोर्ट 27 मई को एससी वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण देने के प्रदेश सरकार के फैसले को खारिज कर चुका है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। आदेश के अनुरूप प्रदेश सरकार को आरक्षण का लाभ ले चुके इन कर्मचारियों को पदावनत करना था। बावजूद इसके अभी तक उन्हें इस पद पर बनाए रखा गया है। इस पर खंडपीठ ने चीफ सेक्रेटरी को फटकार लगाते हुए कहा कि आदेश की पालना में ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। वह हलफनामा दाखिल कर बताएं कि अभी तक सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं। साथ ही यह भी बताया जाए कि आरक्षण का लाभ पाकर पदोन्नत हुए एससी वर्ग के कर्मचारियों को कब तक डिमोट किया जाएगा।
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभार: जागरण समाचार
For getting Job-alerts and Education News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE. Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.