उच्च न्यायालय ने उन जेबीटी टीचरों को दोबारा निशानदेही करने का मौका दिया
है जिन जेबीटी टीचरों ने अंगूठे निशानदेही नहीं करवाई है। दोबारा निशानदेही
करवाने को लेकर उच्च न्यायालय ने दिन भी निर्धारित कर दिये हैं। शिक्षा
विभाग ने वर्ष 2008- 2009 में जेबीटी अध्यापकों की एचटेट की परीक्षा करवाई
गई थी। परीक्षा के दौरान कई परिक्षार्थियों ने अंगूठे की निशानदेही नहीं की
थी। परीक्षा पास करने के बाद उन्हें नौकरी दे दी गई।
कोर्ट में दायर की थी
याचिका: इस मामले को लेकर प्रवीन कुमारी ने कोर्ट में याचिका दायर की कि
परीक्षा के
दौरान फर्जीवाड़ा हुआ है। जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षा थी तो
वो नौकरी लगे ही नहीं। इन लोगों ने फर्जी परीक्षार्थी बैठाकर पेपर दिए है।
इसलिए उसकी जांच करवाई जाये। इसके बाद कोर्ट ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों
ने जेबीटी अध्यापकों की सूची भी मांगी थी।
आठ हजार से अधिक परीक्षार्थी ने
दी थी परीक्षा: उस दौरान आठ हजार से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी
थी। लेकिन इनमें से कई लोगों ने परीक्षा के
दौरान अंगूठे की निशानदेही नहीं करवाई। इस कारण यह मामला अब कोर्ट में चल
रहा है।
कोर्ट ने दिए विभाग को आदेश: उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग को
पत्र जारी कर आदेश दिया है कि जिन जेबीटी टीचरों ने अंगूठे की निशानदेही
नहीं करवाई थी तो उन्हे एक ओर मौका मिला है। इसके लिए उच्च न्यायालय ने
जिलों के अनुसार तिथि भी जारी कर दी है। अगर इसके बाद भी कोई लापरवाही
बरतता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएंगी।
जेबीटी अध्यापाक 22 जून
व 23 जून दे सकते हैं अंगूठे के निशान: उच्च न्यायालय के आदेश मिल गये हैं।
आदेश में कहा गया है कि जिन जेबीटी टीचारों की अंगूठों की निशानदेही नहीं
हुई है वह दोबारा निशानदेही करवा सकता है। इसके लिए दिन निर्धारित कर दिया
है।
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साभार: जागरण समाचार
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