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हरियाणा के 174 सेवानिवृत्त शिक्षकों ने बढ़ी हुई
पेंशन नहीं मिलने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पंजाब-हरियाणा
हाईकोर्ट के जस्टिस आरके जैन ने प्रमुख सचिव वित्त पीके दास को नोटिस जारी
कर पूछा है कि क्यों न अवमानना कार्रवाई की जाए। टिक्का
राम एवं 173 अन्य शिक्षकों ने अवमानना याचिका में कहा है
कि छठे वेतन आयोग
में स्पष्ट प्रावधान है कि पेंशन वेतनमान के 50 फीसदी हिस्से से कम नहीं
होनी चाहिए, लेकिन हरियाणा सरकार उन्हें आयोग की सिफारिशों के मुताबिक
पेंशन नहीं दे रही। यह भी कहा है कि हाईकोर्ट वर्ष 2012 में एक फैसले में
भी यह स्पष्ट कर चुका है कि पेंशन 50 फीसदी से कम नहीं होनी चाहिए। हरियाणा
सरकार सभी कर्मचारियों को अपने आप ही लाभ दे। किसी कानूनी पचड़े में न
पड़ा जाए। इसके बावजूद उन्हें बढ़े वेतनमान के हिसाब से पेंशन नहीं मिल पा
रही है। यह दलील देते हुए शिक्षकों ने
उन्हें पेंशन बढ़े वेतमान के हिसाब से नहीं मिलने को हाईकोर्ट के आदेश की
अवमानना बताया है। मांग की गई है कि प्रमुख सचिव वित्त पीके दास, प्रमुख
सचिव शिक्षा टीसी गुप्ता व प्रमुख लेखाकार करण सिंह केखिलाफ अवमानना
कार्रवाई की जाए और बढ़े वेतनमान का लाभ दिलाया जाए। हाईकोर्ट ने इस स्तर
पर केवल पीके दास को अवमानना नोटिस जारी करके पूछा है कि क्यों न कार्रवाई
शुरू की जाए। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।
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साभार: अमर उजाला समाचार
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