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अब फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किग साइटों पर टिप्पणी या कार्टून
पोस्ट करने पर गिरफ्तारी नहीं होगी। सुप्रीमकोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले
में अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाने वाली सूचना प्रौद्योगिकी कानून (आइटी
एक्ट) की धारा 66ए को असंवैधानिक ठहराते हुए निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने
कहा कि यह धारा संविधान के
अनुच्छेद 19(1)(ए) (अभिव्यक्ति की आजादी) का
उल्लंघन करती है। इंटरनेट की व्यापक पहुंच अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक
अधिकार पर रोक लगाने का आधार नहीं हो सकती। न ही इस आधार पर इस अधिकार से
वंचित किया जा सकता है। हालांकि, सरकार आपत्तिजनक सामग्री वाली साइट ब्लॉक
कर सकती है। कोर्ट ने आइटी एक्ट की धारा 69ए और 79 को कुछ शर्तो के साथ
संवैधानिक ठहराया है। न्यायमूर्ति जे. चेल्मेश्वर न न्यायमूर्ति रो¨हग्टन
एफ नारिमन की पीठ ने आइटी एक्ट की धारा 66ए व अन्य प्रावधानों को चुनौती
देने वाली याचिकाओं का निपटारा करते हुए मंगलवार को यह फैसला सुनाया।
सुप्रीमकोर्ट के इस फैसले के बाद नेटवर्किग साइटों पर आपत्तिजनक टिप्पणी
करने के आरोप ने पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। पिछले पांच सालों
में बड़ी हस्तियों पर कमेंट करने पर पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर इस
कानून के तहत जेल पहुंचाया था। 2012 में बाल ठाकरे के बारे में फेसबुक पर
टिप्पणी करने पर जब मुंबई की दो लड़कियां गिरफ्तार हुईं तो कानून की छात्र
श्रेया सिंघल ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल कर कानून की वैधानिकता को
चुनौती दी। हालांकि, सुप्रीमकोर्ट और केंद्र सरकार की एडवाइजरी जारी होने
के बावजूद फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के आधार पर गिरफ्तारियां होती
रहीं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश का है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस ने
मंत्री आजम खां के बारे में फेसबुक पर फर्जी पोस्ट डालने पर बरेली के छात्र
को गिरफ्तार किया जोकि फिलहाल जमानत पर है। सुप्रीमकोर्ट के इस फैसले के
बाद आइटी एक्ट की धारा 66ए के तहत तो कार्रवाई नहीं हो सकती है लेकिन
आइपीसी व अन्य कानूनों में वर्णित अपराधों में कार्रवाई हो सकती है।
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साभार: जागरण समाचार
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